'मनीष सिसोदिया के 17 महीनों का हिसाब कौन देगा...', जमानत मिलने पर बोले AAP नेता संजय सिंह

सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद संजय सिंह ने कहा कि ये सत्य की जीत है. हमारे नेताओं को जबरदस्ती पकड़-पकड़कर जेल में रखा गया. सिसोदिया को 17 तक जेल में रखा गया है. उनके 17 महीनों का हिसाब कोर्ट देगा. ये 17 महीनों दिल्ली के अच्छा कामों में काम आता जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता.

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संजय सिंह. (फाइल फोटो) संजय सिंह. (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 09 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 11:51 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. उन्हें जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है. उच्चतम न्यायालय से सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे हैं. उन्होंने कहा कि सिसोदिया के 17 महीनों का जवाब कौन देगा. 

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आप नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'देखिए, ये सत्य की जीत हुई है. मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले में कोई भी सत्या, कोई भी तथ्यता नहीं थी. जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़-पकड़कर जेल में रखा गया. सिसोदिया को 17 तक जेल में रखा गया है, क्या पीएम उनके इन 17 महीनों का हिसाब देंगे. ये 17 महीनों दिल्ली के अच्छा कामों में काम आता जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम  आता. आपने मनीष की जिंदगी के 17 महीने जेल में डालकर बर्बाद कर दिए'.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि लंबे वक्त के बाद एक फैसला आम आदमी पार्टी पक्ष, सिसोदिया के पक्ष में आया है. इस फैसले से एक-एक कार्यकर्ता उत्साहित है.  हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल को अभी-भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन को अभी-भी जेल में रखा है.

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यह भी पढ़ें: 10 लाख का मुचलका, हफ्ते में दो दिन थाने में हाजिरी... मनीष सिसोदिया को इन शर्तों पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकारों से वंचित किया गया है. इससे पहले अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इन शर्तों पर मिली जमानत

अदालत ने सिसोदिया को जमानत देते हुए दो बड़ी शर्तें भी लगाई हैं. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी भी लगानी होगी.

अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है. साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उनपर शर्तें लगाई जा सकती हैं.

बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. 

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क्या है दिल्ली शराब घोटाला

17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था. इस नई पॉलिसी के तहत, शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गईं थीं. दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया. कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था.

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