दिल्ली में नर्सरी एडमिशन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट अब 27 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगा. हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद साफ होगा कि नर्सरी एडमिशन को लेकर सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रहेगा या नहीं. रहेगा या नहीं. दरअसल दिल्ली सरकार के 7 जनवरी के नोटिफिकेशन पर 14 फरवरी को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्टे लगा दिया था, जिसे दिल्ली सरकार ने डबल बेंच मे चुनौती दी थी.
ये था आदेश
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 फरवरी को अपने आदेश में सरकार के को रद्द कर दिया था. हाइकोर्ट ने आदेश में कहा था कि सरकार का नोटिफिकेशन पेरेंट्स से उनके पसंद के स्कूल में दाखिले का अधिकार छीनने वाला है. साथ ही हाईकोर्ट ने क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार को प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं करने का आदेश दिया था.
दिल्ली सरकार के से दिल्ली के 298 प्राइवेट स्कूल प्रभावित हो रहे हैं. स्कूलों की एक्शन कमेटी का कहना है कि उनके हितों को नुकसान नहीं होना चाहिए और सरकार को छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए. बच्चों के माता पिता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को किस स्कूल मे पढ़ाएं. हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा था कि वे स्कूलों का आवंटन पत्र दिखाएं जिसके आधार पर नेबरहुड क्राइटेरिया तय किया गया है. स्कूलों ने सरकार के नोटिफिकेशन को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया था.
पूनम शर्मा