दिल्ली: NGT ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर मांगी आरडब्लयूए की रिपोर्ट

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के मद्देनजर एनजीटी ने दिल्ली सरकार से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सूची देने का निर्देश दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, दिल्ली जल बोर्ड को राजधानी की आरडब्ल्यूए के बारे में पूरी जानकारी वाली स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने को कहा है.

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रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

पूनम शर्मा / अमित रायकवार

  • नई दिल्ली,
  • 09 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 3:46 PM IST

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के मद्देनजर एनजीटी ने दिल्ली सरकार से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सूची देने का निर्देश दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, दिल्ली जल बोर्ड को राजधानी की आरडब्ल्यूए के बारे में पूरी जानकारी वाली स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने को कहा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये निर्देश इसलिए दिया है, जिससे पता चल सके कि, कितनों ने अपने इलाकों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लिया है, और कहां लगया जा सकता है. सुनवाई के दौरान जल बोर्ड ने कहा कि आरकेपुरम, लाजपत नगर और द्वारका में तीन सिस्टम शुरू कर दिए गए हैं.

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NGT लगा चुकी है जुर्माना
इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से दिल्ली में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में जानकारी मांगी थी और एनजीटी ने कई अस्पताल, होटल और मॉल पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगवाने पर जुर्माना भी लगा चुकी है. पिछले डेढ़ साल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने करीब 2 करोड़ का जुर्माना अस्पताल, होटल और मॉल पर लगाया है एनजीटी में दायर याचिका में मेट्रो स्टेशन, मॉल, होटल अस्पताल मे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की अपील की गई है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

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