Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर लगेगी लगाम! इस बार सर्दियों से पहले ही लागू GRAP, जानिए किन चीजों पर रहेगा बैन

दिल्ली और आस-पास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार की रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार स्वायत्त निकाय, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस साल के लिए अपनी संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की शुरुआत की है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 19 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 11:35 AM IST

सर्दियां आते ही दिल्ली में प्रदूषण का कहर शुरू हो जाता है. इसी को देखते हुए सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपायों का एक सेट - ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)-1 समय से पहले ही लागू हो गया है. आमतौर पर ये अक्टूबर से लागू होता है.

दिल्ली और आस-पास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार की रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार स्वायत्त निकाय, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस साल के लिए अपनी संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) की शुरुआत की है. संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत GRAP-3 में एनसीआर राज्यों से प्रदूषण फैलाने वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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ऐसा तब होगा जब शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401 और 450 के बीच) तक पहुंच जाएगा. यानी GRAP-3 के तहत अब एनसीआर से प्रदूषण फैलाने वाली बसों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी. सीएनजी, बीएस VI और इलेक्ट्रिक बसों को इसमें छूट रहेगी. इसके अलावा अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसों या टेम्पो यात्रियों पर भी ये लागू नहीं होगा. बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है: 

स्टेज I - 'खराब' (AQI 201-300); 
स्टेज II - 'बहुत खराब' (AQI 301-400); 
स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401-450); और 
स्टेज IV - 'गंभीर प्लस' (AQI >450).

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