दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए की मंजूर

उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. पिछली सुनवाई में उमर खालिद की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि यह आदमी दो साल और ग्यारह महीने से न्यायिक हिरासत में है. लिहाजा वह कौन सा शपथ पत्र दायर करें? यह एक जमानत याचिका है. 

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उमर खालिद-फाइल फोटो उमर खालिद-फाइल फोटो

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 12 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 10:46 PM IST

दिल्ली दंगा मामले में साजिश और अंजाम देने के आरोपी उमर खालिद की ज़मानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है. अब चार हफ्ते बाद यानी अगले महीने सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अदालत को हर सबूत बारीकी से जांचने होंगे. तब तक ये कार्यवाही हो जाएगी. हम चार हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे.

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उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था.

पिछली सुनवाई में उमर खालिद की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि यह आदमी दो साल और ग्यारह महीने से न्यायिक हिरासत में है. लिहाजा वह कौन सा शपथ पत्र दायर करें? यह एक जमानत याचिका है. 

कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान बता दिया कि खालिद की दलील सुनने के बाद चार्जशीट का अध्ययन भी लाजिमी है. यह सब होने के बाद ही अगली सुनवाई होगी.

मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. दरअसल खालिद की जमानत याचिका पर छह हफ्तों के भीतर जवाब मांगते हुए यह नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद 12 जुलाई को इस मामले को अदालत के समक्ष लाया गया लेकिन मामले की सुनवाई स्थगित हो गई थी. दिल्ली पुलिस ने हलफनामे के जवाब को लेकर और समय मांगा था.

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50 से अधिक लोगों की मौत 
वो फरवरी 2020 का महीना था. दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दंगे हुए थे. उन दौरान हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा सैकड़ों लोग भी दंगों में हुई हिंसा में घायल हुए थे. पुलिस के मुताबिक, इन दंगों में लोगों की जान जाने के साथ साथ करोड़ों रुपये की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था.

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