बच्चियों से रेप पर कानून में संशोधन को लेकर HC ने बनाई कमेटी

इस कमेटी को दिल्ली हाईकोर्ट को यह बताना होगा कि क्या 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में यह संशोधन रक्षा कवच बन सकते हैं या नहीं?

Advertisement
प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

परमीता शर्मा / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 31 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 5:39 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज (मंगलवार को) एक 5 सदस्य कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर हाल ही में कानून में हुए संशोधन पर अपनी रिपोर्ट देगी.

इस कमेटी को दिल्ली हाईकोर्ट को यह बताना होगा कि सरकार के द्वारा किए गए संशोधन समाज के लिए ठीक हैं या नहीं. क्या 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में यह संशोधन रक्षा कवच बन सकते हैं या नहीं?

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने गठित की गई इस कमेटी में प्रोफेसर अपर्णा चंद्रा और एडवोकेट चारू वली खन्ना को शामिल किया है. इस कमेटी को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों को फांसी की सजा देना सही कदम है या नहीं. बता दें कि सरकार ने हाल ही में कानून में संशोधन करते हुए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा को मंजूरी दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि उन्नाव और कठुआ की घटना से पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई थी और उसी को दबाने के लिए जल्दबाजी में सरकार में बिना किसी सर्वे और रिसर्च के कानून में संशोधन कर दिया है, जिसका कोई फायदा इस तरह की घटनाओं को रोकने में नहीं होगा. दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को करेगा.

Advertisement

हाल ही में सरकार के द्वारा किए गए संशोधन को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया रही है. कुछ लोगों का कहना है कि ये स्थिति बदलने वाली नहीं है, जबकि कुछ का मानना था कि इस तरह के सख्त कानूनों की मदद से ही छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं रोकने में मदद मिल सकती है. ऐसे में अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट की बनाई कमेटी अपनी क्या रिपोर्ट देती है और सरकार के किए गए संशोधन पर कमेटी की क्या राय है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement