मारपीट मामले में AAP विधायक को गिरफ्तारी से राहत, मिली अग्रिम जमानत

दिल्ली के आदर्श नगर थाने में एमसीडी कर्मचारी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. अखिलेश पति त्रिपाठी को कोर्ट से इस मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है.

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AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को गिरफ्तारी से राहत (फाइल फोटो- ट्विटर) AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को गिरफ्तारी से राहत (फाइल फोटो- ट्विटर)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 11 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 4:55 PM IST

  • अखिलेश पति त्रिपाठी को दिल्ली कोर्ट से अग्रिम जमानत
  • 13 सितंबर तक नहीं गिरफ्तार कर सकेगी दिल्ली पुलिस
  • एमसीडी कर्मचारी से मारपीट करने का है आरोप

आम आदमी पार्टी(AAP) के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को एमसीडी कर्मचारी से कथित तौर पर मारपीट मामले में राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को 13 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी है.

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दिल्ली पुलिस अब 13 सितंबर तक अखिलेश पति त्रिपाठी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. AAP विधायक को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल गई है.

राउज एवेन्यू कोर्ट में 13 सितंबर को दोपहर 2 बजे इस मामले की फिर से सुनवाई होगी.

दिल्ली के आदर्श नगर थाने में एमसीडी कर्मचारी से मारपीट के मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद अखिलेश पति त्रिपाठी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

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