शीना मर्डर केस: इंद्राणी मुखर्जी को मिली एक दिन की जमानत

शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की अंतरिम जमानत अर्जी विशेष सीबीआई अदालत ने नामंजूर कर दी. इंद्राणी ने अपने दिवंगत पिता के अंतिम संस्कार के लिए असम जाने दाने की इजाजत मांगी थी. हालांकि, अदालत ने उन्हें अपने आवास सहित मुंबई में कहीं भी 27 दिसंबर को अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दे दी.

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मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी

मुकेश कुमार / BHASHA

  • मुंबई,
  • 23 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की अंतरिम जमानत अर्जी विशेष सीबीआई अदालत ने नामंजूर कर दी. इंद्राणी ने अपने दिवंगत पिता के अंतिम संस्कार के लिए असम जाने दाने की इजाजत मांगी थी. हालांकि, अदालत ने उन्हें अपने आवास सहित मुंबई में कहीं भी 27 दिसंबर को अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दे दी.

जानकारी के मुताबिक, इंद्राणी मुखर्जी के पिता उपेंद्र बोरा का 15 दिसंबर को निधन हो गया था. विशेष न्यायाधीश एचएस महाजन ने कहा कि इंद्राणी को पुलिस की पहरेदारी में यहां बायकुला जेल से सुबह में बाहर ले जाया जाए और शाम सात बजे तक वापस जेल लाया जाए. इस दौरान मीडिया से बात नहीं करने की उनको हिदायत दी गई है.

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बताते चसें कि इंद्राणी की जड़ें असम में थीं. लेकिन अरमानों का आसमान मुंबई बना. इंद्राणी ने कामयाबी की ऐसी बुलंद उड़ान भरी कि मीडिया के शीर्ष पर पहुंच गई. एक एचआर मैनेजर से सीधे एक कंपनी की सीईओ बन गई. उसका चेहरा देखकर कैमरों के फ्लैश चमकने लगे. अब जब बदनामी की ठोकर खाकर झटका लगा, तो मीडिया के कैमरे पीछे लग गए.

इंद्राणी पहले पेज-3 पार्टीज में दिखती थीं. अब अपराध गाथाओं में दिख रही हैं. जबसे आरोपों की छींटे दामन पर पड़े हैं, वक्त   में कट रहा है. बंगले में रहने वाली छोटी सी कोठरी में दिन काट रही है. को बिना बिजली वाले एक छोटे कमरे में रखा गया है. बिछाने की खातिर एक चटाई दी गई है. ओढ़ने के लिए एक कंबल दिया गया है.

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