NCR में रहने वाले वकीलों को राहत, हरियाणा सरकार ई पास देने के लिए राजी

हरियाणा सरकार ने कहा कि पास जारी करने के लिए राज्य सरकार ने वकीलों की एक विशेष कैटेगरी बनाई है. इन्हें दिल्ली आने और जाने के लिए साप्ताहिक पास जारी किया जाएगा. राज्य सरकार ने बताया कि ये पास ऑनलाइन जारी किया जाएगा.

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दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो) दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 18 मई 2020,
  • अपडेटेड 4:31 PM IST

  • वकीलों को जारी होगा ई पास
  • एनसीआर के वकीलों के लिए सुविधा
  • लॉकडाउन से आने-जाने में परेशानी

एनसीआर में रहकर दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए एक राहत भरी खबर है. हरियाणा सरकार ऐसे वकीलों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए ई पास देने पर राजी हो गई है. इस बाबत सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

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बता दें कि दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के वकील लॉकडाउन की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं. इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक जनहित याचिका दायर की है.

वकीलों ने याचिका में दलील दी थी कि गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसी जगहों से उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है जो सीधे तौर पर आर्टिकल 19 (1)(d) का उल्लंघन है.

वकीलों को मिलेगा ई-पास

सुनवाई के दौरान मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने कहा कि पास जारी करने के लिए राज्य सरकार ने वकीलों की एक विशेष कैटेगरी बनाई है. इन्हें दिल्ली आने और जाने के लिए साप्ताहिक पास जारी किया जाएगा. राज्य सरकार ने बताया कि ये पास ऑनलाइन जारी किया जाएगा. इसके लिए वकीलों को हरियाणा सरकार की वेबसाइट सरल हरियाणा पर लॉग इन करना होगा. आवेदन देने के 30 मिनट के अंदर ही वकीलों को पास जारी कर दिया जाएगा.

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मोबाइल में पास दिखाना होगा मान्य

दिल्ली में एंट्री के लिए आने के दौरान चेक प्वाइंट पर मोबाइल से पास दिखाना मान्य होगा. वकीलों को पास की मूल कॉपी लेने की कोई जरूरत नहीं होगी.

अदालत ने यूपी सरकार से भी कहा है कि वह भी ऐसी ही किसी उपाय को लेकर सामने आए, ताकि दिल्ली से सटे यूपी के सीमावर्ती शहरों से वकीलों को दिल्ली आने में परेशानी न हो. इस मामले की अलगी सुनवाई 20 मई को होगी.

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