अलग जगहों पर रखे जाएं विदेशी जमाती, मरकज उठाएगा खर्च: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि इन जमातियों को नौ अलग-अलग जगह पर रखा जाएगा. मरकज ही इनके खाने और दूसरे इंतजाम का खर्च उठाएगा.

Advertisement
सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई) सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 28 मई 2020,
  • अपडेटेड 3:24 PM IST

  • जमातियों को नौ अलग जगह रखने का आदेश
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका का किया निपटारा

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाइकोर्ट को 900 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को क्वारनटीन सेंटर में भेजने से जुड़ी याचिका पर बताया कि वो अब तक विदेशी नागरिकों को लेकर 47 चार्जशीट फाइल कर चुके हैं. 955 विदेशी नागरिकों को क्वारनटीन सेंटर से दूसरी जगह भेजने पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के फैसले पर कोर्ट ने सहमति जताई है. लेकिन कोर्ट ने कहा है कि यह सभी विदेशी नागरिक बिना कोर्ट को बताएं इन जगहों को नहीं छोड़ेंगे.

Advertisement

कोरोना पर फुल कवरेज के लि‍ए यहां क्ल‍िक करें

यह सभी वह विदेशी नागरिक हैं जो निजामुद्दीन स्थित मरकज के धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए अलग-अलग देशों से आए थे. दिल्ली हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 900 से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी दिल्ली के क्वारनटीन सेंटर्स में रखा गया था. इन विदेशी नागरिकों में से 20 ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था कि उनको क्वारनटीन सेंटर से रिहा करवाया जाए.

कोरोना कमांडोज़ का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें...

हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है और कहा है कि साकेत कोर्ट के मजिस्ट्रेट के जरिए दिए गए आदेश का भी इन सभी विदेशी नागरिकों को पालन करना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 900 से ज्यादा जमातियों को सरकारी क्वारनटीन सेंटर से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा.

Advertisement

देश-दुनिया के किस हिस्से में कितना है कोरोना का कहर? यहां क्लिक कर देखें

कोर्ट ने कहा कि इन जमातियों को नौ अलग-अलग जगह पर रखा जाएगा. मरकज ही इनके खाने और दूसरे इंतजाम का खर्च उठाएगा. अभी तक 900 से ज्यादा जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों को दिल्ली सरकार की तरफ से पांच अलग क्वारनटीन सेंटर्स में रखा गया था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement