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4.5 करोड़ लोगों के लिए खबर, PF खाते में ऑनलाइन बदलाव को लेकर नई गाइडलाइंस

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 17 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 11:10 PM IST
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अब आप घर बैठे बिना दस्तावेज अपने पीएफ खाते में नाम और प्रोफाइल से जुड़े बड़े बदलाव नहीं कर पाएंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की ओर से धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं. अब डॉक्यूमेंट की जांच के बाद इस तरह के बड़े बदलाव किए जा सकेंगे. (Photo: File)

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EPFO की मानें तो PF अकाउंट के प्रोफाइल में ऑनलाइन करेक्शन या बदलाव करने के कारण कई बार रिकॉर्ड में मिसमैच की जैसी स्थिति बन जाती है. जिसमें धोखाधड़ी की संभावना होती है. यही नहीं, PF अकाउंट में केवाईसी (KYC) के नाम पर कई फ्रॉड के भी मामले सामने आए हैं. जिसमें गलत तरीके से पैसे निकाल लिए गए. (Photo: File)

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EPFO की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब बिना डॉक्यूमेंट के PF अकाउंट में मेंबर्स का ब्योरा नहीं बदलेगा. यानी दस्तावेज अपलोड करना होगा और फिर उसकी जांच होगी, तभी बदलाव को स्वीकार किया जाएगा. हालांकि अभी भी खाताधारक अपने नाम में छोटे बदलाव कर पाएंगे. (Photo: File)

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साफ शब्दों में कहें तो अब बड़े बदलाव से जुड़े दस्तावेज देने होंगे, और फिर दस्तावेज की जांच होगी, उसके बाद ही प्रोफाइल में किसी तरह का चेंज हो सकेगा. EPFO ने क्षेत्रीय कार्यालयों और मेंबर संस्थाओं को कहा है कि वे किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के बिना किसी भी कर्मचारी के रिकॉर्ड में सुधार न करें. (Photo: File)
 

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ये माने जाएंगे छोटे बदलाव
EPFO के गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी नाम, उपनाम में बिना पहला लेटर बदले सुधार किया जाता है तो इसे छोटा बदलाव माना जाएगा. अगर मिडिल नाम या शादी के बाद सरनेम में बदलाव करना है तो आधार कार्ड में दिए गए नाम के आधार पर ही बदलाव होगा. (Photo: File)

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बड़े बदलाव क्या हैं?
अब नाम में पूरा बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में नियोक्ता की ओर से पूरी जानकारी देने के बाद और प्रूफ सबमिट करने के बाद इसे बदला जा सकेगा. PF अकाउंट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी, पता, पिता या पति के नाम में बड़े बदलाव नियोक्ता और अंशधारकों के डॉक्यूमेंट प्रूफ को देखने के बाद ही होंगे. बड़े बदलाव में पूरा नाम बदलना शामिल है. जैसा कि आरके पांडे को रवि किशन पांडे कर सकते हैं, लेकिन आरके पांडे को विकेश पांडे अब नहीं कर सकते हैं. (Photo: File)
 

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यही नहीं, KYC में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बदलाव तभी हो पाएगा, जब अंशधारक के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे. अगर कोई संस्था बंद हो चुकी है तो डॉक्यूमेंट्स के साथ सैलरी स्लिप, अप्वाइंटमेंट लेटर और PF स्लिप दिखाना होगा. EPFO ने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि सबमिट किए गए प्रूफ को बचाकर रखना है और ऑडिट के समय इसे उपलब्ध कराना होगा. (Photo: File)

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2017 से शुरू हुई थी ऑनलाइन चेंज करने की सुविधा
EPFO की ओर से 2017 में EPFO मेंबर्स को अपनी प्रोफाइल में ऑनलाइन बदलाव की सुविधा दी गई थी. लेकिन अब धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए इसके नियमों में बदलाव किया गया है. देश में EPFO के साढ़े 4 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं. (Photo: File)

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