पार्श्वनाथ एक्सोटिका प्रोजेक्ट में SC का एक्शन, निदेशकों के खाते फ्रीज, वारंट जारी

घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बेहद सख्त रुख अपनाया है.पार्श्वनाथ एक्सोटिका (Parsvnath Exotica) प्रोजेक्ट में हुए कथित घोटाले के सिलसिले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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20 साल बाद भी फ्लैट नहीं (Photo-ITG) 20 साल बाद भी फ्लैट नहीं (Photo-ITG)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली ,
  • 13 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 4:25 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पार्श्वनाथ एक्सोटिका प्रोजेक्ट में हुए कथित घोटाले के सिलसिले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने राज्य सरकार से कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा कि कई परियोजनाएं अधूरी रहने के बावजूद अब तक पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

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इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए बिल्डर कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं, साथ ही चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाएंगे.
 
कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी प्रमोटर्स, एमडी, निदेशकों और अधिकारियों के बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज रखने का निर्देश दिया है और हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है. इसके अलावा, अदालत ने अगले आदेश तक परियोजना में किसी भी तीसरे पक्ष को कब्जा देने या कोई नया अधिकार सृजित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है.

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सालों से लोग कर रहे हैं घर मिलने का इंतजार 

याचिकाकर्ताओं को साल 2006 में इस प्रोजेक्ट में फ्लैट आवंटित किए गए थे, जिसके बाद 2007 की शुरुआत में फ्लैट खरीदार समझौते पर हस्ताक्षर हुए. हालांकि, लगभग ₹1.78 करोड़ की पूरी रकम चुकाने के बावजूद, उन्हें साल 2013 में मिलने वाला कब्जा कभी नहीं मिला और दो दशक बीत जाने के बाद भी यह प्रोजेक्ट आज तक अधूरा पड़ा है. 

इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने साल 2021 में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) से अपने पक्ष में मुआवजा देने का आदेश हासिल किया था, लेकिन बिल्डर ने इस निर्देश का पालन करने के बजाय इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. 

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