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1 अक्टूबर से नहीं बिकेगी पुरानी मिठाई, जान लीजिए 5 बड़े बदलाव

aajtak.in
  • 30 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 1:43 PM IST
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1 अक्टूबर से हेल्थ इंश्योरेंस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. आईआरडीए के नियम के मुताबिक अगर बीमाधारक ने लगातार 8 साल तक अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरा है तो फिर कंपनी किसी भी कमी के आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी. इसके अलावा पॉलिसी के दायरे में ज्यादा बीमारियां आएंगी. हालांकि अधिक बीमारियों के कवर होने की वजह से प्रीमियम महंगा हो सकता है.
 

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1 अक्टूबर यानी कल से बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी. कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी. खाद्य नियामक एफएसएसएआई (FSSAI) ने अनिवार्य कर दिया है.
 

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आयकर विभाग ने सोर्स पर टैक्स वसूली (टीसीएस) प्रावधान के लागू होने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. इसमें ई—कॉमर्स ऑपरेटर के लिए जरूरी आदेश है. इसके मुताबिक ई- कामर्स ऑपरेटर एक अक्ट्रबर 2020 से डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा अथवा प्लेटफार्म के जरिये होने वाले माल अथवा सेवा या दोनों के कुल मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से आयकर लेना होगा.
 

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आगामी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (छोटी बचत योजनाओं) की ब्याज दर में बदलाव हो सकता है. इससे पहले यानी जुलाई-अगस्त-सितंबर तिमाही में ब्याज दरों को स्थिर रखा गया था. आपको यहां बता दें कि सरकार की ओर से हर तीन महीने पर स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है.
 

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आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्ट्रबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है. खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने इस बारे में आदेश जारी किया है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा है, ‘‘भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के मिक्सिंग पर एक अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी.’
 

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