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बिहार सरकार ने बढ़ाया गेहूं का समर्थन मूल्य, पोर्टल पर अभी रजिस्ट्रेशन कराएं किसान

बिहार सरकार ने किसानों से गेहूं बिक्री के लिए सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है. दरअसल, सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ा दिया है. अब बढ़े हुए समर्थन मूल्य के बाद किसान अपना गेहूं 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच पाएंगे.

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Agriculture News
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देश के कई राज्यों में कुछ ही दिनों में गेहूं की बुवाई शुरू होने वाली है. ऐसे में बिहार सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है. आपको बता दें कि सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ा दिया है. पिछले साल की तुलना में इस साल यह 150 रुपये की बढ़ोतरी है, जो कि 2025-26 सीजन में लागू होगी. यह रबी का अगला सीजन होगा जिसमें किसान अपना गेहूं बेच पाएंगे.

अब बढ़े हुए समर्थन मूल्य के बाद किसान अपना गेहूं 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच पाएंगे. किसानों से गेहूं सरकारी खरीद केंद्रों पर खरीदा जाएगा. सरकार ने किसानों से अपील की है कि समर्थन मूल्य का अधिक लाभ लेने के लिए किसान ज्यादा से ज्यादा गेहूं की बुवाई करें. किसानों को गेहूं बिक्री के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

बिहार सरकार का कहना है कि किसानों को गेहूं बिक्री के लिए सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. बिहार में रबी फसलों का कुल रकबा लगभग 40 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 26 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई होती है. यानी 50 फीसद से भी अधिक क्षेत्रों में गेहूं की खेती होती है. ऐसे में किसान सरकार की समर्थन मूल्य योजना यानी कि MSP का आसानी से लाभ उठा सकते हैं. लेकिन उन्हें इसके लिए कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

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पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन क्यों है जरूरी?

डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने से किसान नजदीकी सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेचकर सीधे अपने बैंक खाते में 48 घंटे के भीतर पेमेंट पा सकते हैं. बिहार सरकार का कहना है कि एफसीआई सभी राजस्व जिलों में पर्याप्त गेहूं खरीद केंद्र बनाएगा और बिहार सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और व्यापार मंडल हर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर गेहूं खरीद केंद्र बनाएगा.

वहीं, गेहूं की खरीद का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा. इसमें खेत के मालिक या बटाईदार किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर धान या गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस नंबर से सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा. जिन किसानों ने बिहार सरकार के डीबीटी पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं है. ऐसे किसान सीधे सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.

किसानों को देना होगा ये 3 जानकारी

गेहूं बेचने और डीटीबीट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को तीन जानकारी देना जरूरी है. इसमें आधार नंबर अनिवार्य है. इसके अलावा मोबाइल नंबर और जमीन का विवरण भी दर्ज करना होगा. इन तीन जानकारियों के आधार पर ही किसान का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके आधार पर एमएसपी पर गेहूं की बिक्री की जा सकेगी. सरकार ने अपील की है कि किसान अधिक से अधिक गेहूं की बिक्री करें और सरकारी रेट (2425 रुपये प्रति क्विंटल) पर बेचकर लाभ उठाएं.

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