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कनाडा घूमने गया था 51 वर्षीय भारतीय, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ मामले में पाया गया दोषी, किया जाएगा डिपोर्ट

कनाडा में अपने नवजात पोते से मिलने आए 51 वर्षीय भारतीय नागरिक जगजीत सिंह को यौन उत्पीड़न के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद देश से निर्वासित किया जाएगा. जगजीत सिंह को सारनिया के एक हाई स्कूल के स्मोकिंग एरिया में नाबालिग लड़कियों के साथ जबरन तस्वीरें लेने और आपत्तिजनक व्यवहार करने का दोषी पाया गया.

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भारतीय नागरिक लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और वीडियो बना रहा था. (Photo- Screengrab)
भारतीय नागरिक लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और वीडियो बना रहा था. (Photo- Screengrab)

कनाडा से एक बड़ी खबर सामने आई है. यौन उत्पीड़न के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद 51 वर्षीय भारतीय व्यक्ति जगजीत सिंह को कनाडा से निर्वासित किया जाएगा. इसके अलावा, उन पर दोबारा कनाडा आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

जगजीत सिंह, जो जुलाई में अपने नवजात पोते को देखने के लिए अस्थायी वीजा पर कनाडा आए थे, पर आरोप है कि उन्होंने 8 से 11 सितंबर के बीच सारनिया में एक हाई स्कूल के स्मोकिंग एरिया में नाबालिग लड़कियों के साथ जबरन बातचीत करने और तस्वीरें लेने की कोशिश की.

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कैनेडियन पब्लिकेशन 'टोरंटो सन' की रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों के बार-बार मना करने के बावजूद सिंह नहीं माने और तस्वीरें लेने पर जोर देते रहे. वह जबरन दोनों लड़कियों के बीच बैठ गए और एक और तस्वीर केलिए इशारा किया. एक और फोटो लेने के बाद, उन्होंने एक लड़की से लिपटने की कोशिश की, जिससे लड़की असहज हो गई और उसने उन्हें दूर धकेल दिया.

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गिरफ्तारी के बाद मिली रिहाई लेकिन फिर दूसरे केस्ट में अरेस्ट

जगजीत सिंह को इस घटना के बाद 16 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर यौन हस्तक्षेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया. कुछ दिनों बाद उन्हें जमानत मिल गई. हालांकि, उसी दिन उनके खिलाफ एक नई शिकायत आने के बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. एक बार फिर जमानत मिलने के बावजूद, उन्हें एक और रात हिरासत में बितानी पड़ी, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी और उस समय कोई दुभाषिया उपलब्ध नहीं था.

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आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया

सारनिया कोर्टरूम में, सिंह ने यौन हस्तक्षेप के आरोपों के लिए दोषी न होने की दलील दी, लेकिन आपराधिक उत्पीड़न के कम गंभीर अपराध के लिए दोषी होने की बात स्वीकार की. न्यायाधीश क्रिस्टा लिन लेस्ज़ज़िंस्की ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सिंह ने स्मोकिंग एरिया में जो किया, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल परिसर में सिंह का कोई काम नहीं था.

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