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कम नहीं हो रहीं डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें, कोलोराडो के बाद अब इस राज्य ने 2024 के लिए घोषित किया अयोग्य

यह निर्णय तब आया जब मेन के पूर्व सांसदों के एक समूह ने मांग की कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संविधान के उस प्रावधान (विद्रोह खंड) के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, जो लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी संवैधानिक पद की शपथ लेने के बाद 'विद्रोह या विद्रोह' में शामिल होने पर दोबारा इस पद को संभालने से रोकता है.

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कोलोराडो के बाद मेन राज्य (Maine) में भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रम्प को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य के प्राइमरी बैलेट से अयोग्य घोषित कर दिया. कोलोराडो के बाद मेन 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर हुए हमले में ट्रंप की कथित भूमिका के लिए उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाला दूसरा राज्य है.

मेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना बेलोज ने निष्कर्ष निकाला, '2024 में रिपब्लिकन नामांकन के लिए सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के बारे में झूठे दावे फैलाकर विद्रोह को उकसाया और फिर अपने समर्थकों से सांसदों को वोट प्रमाणित करने से रोकने के लिए यूएस कैपिटल पर मार्च करने का आग्रह किया'. ट्रंप पर ये कार्रवाई अमेरिकी संविधान के विद्रोह खंड के तहत की गई है.

फैसले को मेन की शीर्ष अदालत में चुनौती दे सकते हैं ट्रंप

यह निर्णय तब आया जब मेन के पूर्व सांसदों के एक समूह ने मांग की कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संविधान के उस प्रावधान (विद्रोह खंड) के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, जो लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी संवैधानिक पद की शपथ लेने के बाद 'विद्रोह या विद्रोह' में शामिल होने पर दोबारा इस पद को संभालने से रोकता है. डोनाल्ड ट्रंप मेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इस फैसले के खिलाफ राज्य की सर्वोच्च अदालत में अपील दायर कर सकते हैं.

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रिपब्लिकन नामांकन की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं ट्रंप

यह फैसला सिर्फ मार्च 2024 के प्राइमरी इलेक्शन पर लागू होता है, लेकिन यह नवंबर 2024 के आम चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति को प्रभावित कर सकता है. एफबीआई और जॉर्जिया स्टेट एजेंसी 2020 के चुनाव को पलटने की कोशिश में ट्रंप की भूमिका की जांच कर रहे हैं. दोनों एजेंसियों ने मामले में उनकी संलिप्तता के आरोप लगाए हैं. लेकिन उन पर विद्रोह का आरोप नहीं लगाया है. बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन नामांकन की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं.

कोलोराडो शीर्ष अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

वह हाल के जनमत सर्वेक्षणों में भी वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन से बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं. कोलोराडो की शीर्ष अदालत ने गत 19 दिसंबर को ट्रंप को राज्य के प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था. वह अमेरिकी इतिहास में विद्रोह में शामिल होने के कारण किसी राज्य में राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माने जाने वाले पहले उम्मीदवार बन गए हैं. कोलोराडो की शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है और अपने ​डिस्क्वालिफिकेशन को अलोकतांत्रिक बताया है.

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