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'मुझे गहरा अफसोस है...', TMC सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से मांगी माफी, जानें- क्या है मामला

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि मैं अपने ट्वीट्स के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं. इन ट्वीट्स में विदेश में उनकी संपत्ति खरीद को लेकर गलत और अपुष्ट आरोप लगाए गए थे.

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TMC सांसद साकेत गोखले (फाइल फोटो)
TMC सांसद साकेत गोखले (फाइल फोटो)

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि मैं 13 और 23 जून 2021 को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए अपने ट्वीट्स के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं. इन ट्वीट्स में विदेश में उनकी संपत्ति खरीद को लेकर गलत और अपुष्ट आरोप लगाए गए थे, जिन्हें लेकर मुझे अब गहरा अफसोस है.

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बता दें कि साल 2021 में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव रह चुकीं लक्ष्मी पुरी के बारे में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट किया था. साकेत ने लक्ष्मी और उनके पति पर संपत्ति और खासकर स्विट्ज़रलैंड में एक अपार्टमेंट की खरीद को लेकर सवाल उठाए थे और ईडी से जांच की मांग की थी. लक्ष्मी पुरी हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं.

लक्ष्मी पुरी ने इन आरोपों को झूठा और मानहानिकारक बताते हुए दिल्ली उच्च हाईकोर्ट में साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया. जुलाई 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने साकेत गोखले को मानहानि का दोषी पाया. इसके साथ ही याचिकाकर्ता लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया था. 

इसके अलावा गोखले को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और उस माफीनामे को अपने X हैंडल पर 6 महीने तक पिन करके रखने का भी निर्देश दिया गया. उन्हें एक राष्ट्रीय अखबार में भी माफी प्रकाशित करने को कहा गया था.

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इतना ही नहीं, कोर्ट ने साकेत गोखले को भविष्य में लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई भी आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने से भी रोक दिया था. हालांकि टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. उन्होंने हर्जाना देने और माफी मांगने में देरी की, जिसके कारण अदालत ने उनके वेतन को जब्त करने का आदेश दिया था.

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