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माफियाओं की 86 लाख की संपत्ति कुर्क, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बांदा पुलिस ने अवैध खनन से अर्जित 86 लाख रुपये की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है. फतेहपुर के तीन आरोपियों ने बांदा में अवैध खनन कर संपत्ति बनाई थी. योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह बड़ी कार्रवाई माफियाओं पर करारा प्रहार मानी जा रही है.

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जप्त ट्रक.
जप्त ट्रक.

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है. इसी कड़ी में बांदा जिले में पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से अर्जित 86 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है. पुलिस का कहना है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

पुलिस के मुताबिक, यह संपत्ति फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के रहने वाले तीन आरोपियों में से मोहम्मद रजा हुसैन, हलीम और मोहम्मद शेखु खान की है. ये सभी आरोपी बांदा में आकर लोगों को धमकाकर अवैध खनन करते थे और राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचा रहे थे. इस अवैध कमाई से इन्होंने पांच ट्रक और एक बाइक खरीदी थी, जिसे अब पुलिस ने जब्त कर लिया है.

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बांदा पुलिस ने अप्रैल 2024 में इन अपराधियों के खिलाफ थाना पैलानी में गिरोहबंद अधिनियम (2/3) और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत केस दर्ज किया था. जांच के दौरान पुलिस ने इनकी अवैध संपत्ति की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी थी. डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत तीनों आरोपियों की कुल 86 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई है.

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मामले में SP ने कही ये बात

एसपी शिवराज ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है. इस कार्रवाई से माफियाओं और अवैध खनन करने वालों में दहशत का माहौल है.

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