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लखनऊ: अलकायदा साजिश केस में मोहम्मद मुईद दोषी करार, एनआईए कोर्ट ने सुनाई कैद की सजा

लखनऊ में एनआईए विशेष अदालत ने अलकायदा साजिश केस में मोहम्मद मुईद को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष नौ माह 13 दिन की सजा सुनाई है. अदालत ने यह फैसला तब सुनाया, जब आरोपी ने खुद अपना अपराध स्वीकार किया. यह मामला 2021 में यूपी एटीएस द्वारा लखनऊ से दो अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी से जुड़ी साजिश से संबंधित है.

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कोर्ट ने सुनाई सजा. (Photo: Representational)
कोर्ट ने सुनाई सजा. (Photo: Representational)

यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ी साजिश के एक मामले में मोहम्मद मुईद को दोषी करार देते हुए एक वर्ष नौ माह 13 दिन की सजा सुनाई है. इसी के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने यह फैसला मोहम्मद मुईद के द्वारा जुर्म कबूल किए जाने के बाद सुनाया.

यह मामला वर्ष 2021 का है, जब उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने लखनऊ से अलकायदा से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों मोहम्मद मिन्हाज और मुसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे.

एनआईए की जांच में पाया गया कि आरोपी मोहम्मद मुईद ने अपने साथियों शकील और मोहम्मद मुस्तकीम के साथ मिलकर मिन्हाज और मुसीरुद्दीन को हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराने में मदद की थी. इस नेटवर्क का उद्देश्य अंसार गजवातुल हिंद (AGH) नामक आतंकी मॉड्यूल को एक्टिव करना था, जो अलकायदा की विचारधारा से प्रेरित था.

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एनआईए ने जनवरी 2022 में इस मामले में कुल पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद उसी वर्ष अगस्त में एक और आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर की गई. जांच एजेंसी के अनुसार, यह समूह देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी घटनाओं की साजिश रच रहा था.

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अदालत ने कहा कि आरोपी मोहम्मद मुईद ने जुर्म स्वीकार किया है, इसलिए कानून के तहत उसे सजा सुनाई जा रही है. वहीं, अन्य पांच के खिलाफ केस अभी भी लखनऊ में एनआईए विशेष अदालत में विचाराधीन है. यह मामला उत्तर प्रदेश में आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी और कार्रवाई के लिहाज से एक अहम कदम माना जा रहा है.

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