दिल्ली की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह और चार अन्य को शुक्रवार को सम्मन जारी किया. यह मामला सेवानिवृत्त जनरल तेजिंदर सिंह ने दायर किया था.
दंडाधिकारी जे. थरेजा ने सिंह और चार अन्य को इस मामले में 20 जुलाई को तलब किया है. अदालत ने कहा, 'उक्त चर्चा और 18 मई को आए अदालत के आदेश के आलोक में इस मामले में सभी प्रतिवादियों को सम्मन जारी किया जाता है.'
लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने अपने खिलाफ मीडिया में दिए गए कथित बयान और खुद पर लगे रिश्वत के आरोप को लेकर पूर्व सेना प्रमुख तथा कुछ अन्य को सम्मन जारी करने व अदालती कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था.
तेजिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए. इस मामले में उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख के साथ-साथ सेना के उप प्रमुख जनरल एस. के. सिंह, सैन्य खुफिया के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल बी. एस. ठाकुर, अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशक मेजर जनरल एस. एल. नरसिम्हन और लोक सूचना स्टाफ अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हित्तेन साहनी को नामजद किया.