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सलमान खान को कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस, शिकायतकर्ता बोला- ₹5 के पाउच में केसर मुमकिन नहीं

कोटा उपभोक्ता संरक्षण कोर्ट ने सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को भ्रामक विज्ञापन के मामले में नोटिस भेजा है. शिकायत में आरोप है कि कंपनी ने पाउच में असली केसर होने का दावा किया जबकि केसर महंगी होती है. कोर्ट ने दोनों पक्षों से 27 नवंबर तक जवाब मांगा है. मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है.

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सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को नोटिस (Photo: PTI)
सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को नोटिस (Photo: PTI)

कोटा उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को नोटिस भेजकर 27 नवंबर तक जवाब देने को कहा है. मामला पान मसाले के एक विज्ञापन से जुड़ा है जिसमें केसर युक्त होने का दावा किया गया है. कोर्ट ने यह कदम भ्रामक विज्ञापन की शिकायत पर उठाया है.

यह शिकायत कोटा के वरिष्ठ भाजपा नेता और राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी ने दायर की है. उन्होंने कहा कि कंपनी पाउच में केसर होने का दावा कर जनता को गुमराह कर रही है. शिकायत में बताया गया कि असली केसर की कीमत करीब 4 लाख रुपये प्रति किलो होती है. ऐसे में पांच रुपये के पाउच में असली केसर डालना संभव नहीं है.

अभिनेता सलमान खान को नोटिस

वकील रिपुदमन सिंह ने कहा कि कंपनी और ब्रांड एंबेसडर सलमान खान दोनों जनता को भ्रमित कर रहे हैं. यह विज्ञापन युवाओं को पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की ओर आकर्षित कर रहा है जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. शिकायत में कहा गया कि इस तरह के उत्पादों के विज्ञापन से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है.

परिवादी ने यह भी मांग की है कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों का प्रचार तुरंत रोका जाए और सलमान खान से मिले राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लिए जाएं. उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसे के लिए जनता को भ्रमित करना सही नहीं है.

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27 नवंबर तक रखना होगा अपना पक्ष

कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सलमान खान और कंपनी को नोटिस जारी किया है. अब दोनों को 27 नवंबर को अपना पक्ष रखना होगा. यह मामला सेलिब्रिटी विज्ञापन और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर देशभर में चर्चा का विषय बन गया है.

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