scorecardresearch
 

इंदौर में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की सख्ती: प्लॉट रजिस्ट्री शून्य घोषित, बिल्डरों को लौटानी होगी राशि

इंदौर प्रशासन ने ऐलान किया है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया जाएगा. साथ ही इन कॉलोनियों का विकास करने वाले बिल्डरों को प्लॉट धारकों द्वारा संपत्ति की कीमत के रूप में दी गई राशि वापस करनी होगी.

Advertisement
X
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

इंदौर जिला प्रशासन ने शहर में अनियोजित विकास को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. प्रशासन ने ऐलान किया है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया जाएगा. साथ ही इन कॉलोनियों का विकास करने वाले बिल्डरों को प्लॉट धारकों द्वारा संपत्ति की कीमत के रूप में दी गई राशि वापस करनी होगी.

जिला मजिस्ट्रेट आशीष सिंह ने कॉलोनी सेल के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत अवैध कॉलोनियों में की गई प्लॉट रजिस्ट्री को रद्द किया जाए. उन्होंने कहा, "अवैध कॉलोनियां शहर के लिए घातक हैं और इनके कारण अनियोजित विकास को बढ़ावा मिलता है." 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई का मकसद अवैध कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना और शहर की योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया को मजबूत करना है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिल्डरों को न केवल रजिस्ट्री रद्द करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा, बल्कि प्लॉट खरीदने वालों को उनकी राशि भी लौटानी होगी. इस कदम से इंदौर में अवैध निर्माण और अनियोजित कॉलोनियों पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement