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मोमोज में जायका बढ़ाने के लिए डालते थे केमिकल की ओवरडोज... इंदौर प्रशासन ने अवैध प्लांट पर जड़ा ताला

इंदौर में प्रशासन ने एक अवैध मोमो फैक्ट्री को सील कर दिया. जांच में सामने आया कि यहां मोमोज का स्वाद बढ़ाने के लिए तय सीमा से कई गुना ज्यादा अजिनोमोटो (MSG) मिलाया जा रहा था. बिना लाइसेंस संचालित इस यूनिट में गंदगी, कच्चे माल का गलत तरीके से भंडारण और स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी साफ दिखाई दी. अधिकारियों का कहना है कि MSG की अधिक मात्रा खासकर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकती है, जिसके चलते प्लांट को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया.

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इंदौर में मोमोज फैक्ट्री की गई सील. (Photo Representational)
इंदौर में मोमोज फैक्ट्री की गई सील. (Photo Representational)

मध्य प्रदेश के इंदौर में खाद्य मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खातीपुरा क्षेत्र में एक अवैध मोमो फैक्ट्री को सील कर दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे मोमोज में जायका बढ़ाने वाले रसायन अजिनोमोटो (Monosodium Glutamate - MSG) का इस्तेमाल तय मानकों से कई गुना अधिक मात्रा में किया जा रहा था. स्वाद बढ़ाने वाली यह सामग्री जहां मोमो को लजीज बनाती है, वहीं इसकी ज्यादा मात्रा सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है.

एजेंसी के अनुसार, फैक्ट्री बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित की जा रही थी और यहां से विभिन्न फास्ट फूड स्टॉल, ठेले एवं रेस्टोरेंट्स को बड़ी मात्रा में मोमो की सप्लाई की जाती थी. छापेमारी के दौरान परिसर से अजिनोमोटो की भारी मात्रा बरामद हुई. जांच में पाया गया कि मोमोज में इसे निर्धारित सीमा से अधिक मिलाया जा रहा था, ताकि स्वाद को बढ़ाया जा सके और ग्राहकों को लुभाया जा सके.

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स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अजिनोमोटो की अधिक मात्रा खासकर गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है. यह सिरदर्द, उलझन, एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है और शरीर में रासायनिक संतुलन को प्रभावित करता है. खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, इसकी सीमित मात्रा में उपयोग की अनुमति है, लेकिन इस फैक्ट्री में इसका अत्यधिक प्रयोग पाया गया, जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ है.

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फैक्ट्री की सफाई व्यवस्था भी बेहद खराब स्थिति में पाई गई. कच्चा माल बिना सुरक्षा और स्वच्छता के खुले में जमीन पर रखा हुआ था. निर्माण स्थल पर गंदगी थी. इतनी लापरवाही और मिलावट की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने मौके पर ही यूनिट को सील करने के आदेश जारी कर दिए. इस यूनिट के पास वैध लाइसेंस नहीं मिला, जिसको लेकर इसे अगले आदेश तक बंद कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा संयंत्र के खिलाफ विस्तृत जांच की जा रही है.

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