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'सोशल मीडिया से हटाएं सुनवाई के वीडियो...' दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उन वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश जारी किया है जो दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अदालती सुनवाई के थे. कोर्ट ने इसे लेकर सभी लोगों को नोटिस भी जारी किया है.

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अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है. केजरीवाल की पेशी के दौरान निचली अदालत में मामले की सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है.

इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. दरअसल, यह वीडियो तब का है जब केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था और उन्होंने कोर्ट के सामने खुद अपना पक्ष रखा था.

हाईकोर्ट ने सुनीता समेत सभी पक्ष को अपने सोशल मीडिया एकाउंट से वीडियो डिलीट करने को भी कहा है. हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया कि जिन लोगों ने इन वीडियो को रीपोस्ट किया है उसे भी डिलीट किया जाए. मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

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जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल और सोशल मीडिया मध्यस्थों, एक्स, मेटा और यूट्यूब सहित छह लोगों को नोटिस जारी किए हैं.

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हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उनके संज्ञान में लाया जाता है कि समान सामग्री को फिर से पोस्ट किया गया है तो वे उसे हटा दें. अदालत ने एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया और मामले को 9 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. यह याचिका वकील वैभव सिंह द्वारा की गई थी.

अपनी याचिका में सिंह ने दावा किया कि जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, तो उन्होंने अदालत को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने का विकल्प चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है. कथित तौर पर सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा वीडियो को फिर से पोस्ट किया गया था.

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