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SC/ST में क्रीमी लेयर: जानें क्या हैं इसके समर्थक और विरोधियों के तर्क

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोगों यानी क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

  • SC/ST क्रीमी लेयर को आरक्षण पर विवाद
  • क्रीमी लेयर मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजने की मांग
  • ओबीसी क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है आरक्षण
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि एससी/एसटी समुदाय के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का अपने आदेश पर पुनर्विचार के लिए कोर्ट इसे 7 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजे.

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग यानी कि क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. लेकिन अब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया है कि इस फैसले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा जाए. सोमवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय से अपील की कि इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए इसे 7 जजों की बेंच के पास भेजा जाए.

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सोमवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने समता आंदोलन समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीआर गवई की बेंच से कहा कि 2018 में जरनैल सिंह के मामले में जिस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया था उसे सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच के हवाले किया जाए. सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते में इस मामले की सुनवाई करेगी.

क्या है 2018 का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जरनैल सिंह मामले की सुनवाई के दौरान पांच जजों की एक खंडपीठ ने साल 2006 के एक फैसले से सहमति जताई थी. 2006 का ये मामला एम नागराज का है. इस फैसले में अदालत ने एससी/एसटी में नौकरियों में प्रमोशन के दौरान क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने को सही बताया था. 2018 में भी ऐसा ही फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का नियम लागू होगा.

जस्टिस नरीमन ने कहा था, "आरक्षण की व्यवस्था का मकसद नागरिकों के बीच पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है जिससे वे भारत के अन्य नागरिकों की तरह समानता के आधार पर हाथ से हाथ मिलाकर चल सकें." अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर एक वर्ग के कुछ समृद्ध तबके यानी कि क्रीमी लेयर सार्वजनिक क्षेत्र की सभी नौकरियों पर कब्जा कर लें और इसे जारी रखें तो इससे उसी वर्ग के दूसरे पिछड़े वंचित वैसे ही रह जाएंगे, जैसे वे पहले थे. अदालत ने कहा था कि जब कोर्ट एससी/एसटी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करता है, तो यह किसी भी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 से छेड़-छाड़ नहीं करता है.

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क्या होता है क्रीमी लेयर

क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल मंडल आयोग के प्रावधानों के मुताबिक किया जाता है. इस वक्त इसका सीधा मतलब ओबीसी वर्ग के बीच संपन्न लोगों से है. ओबीसी में क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाता है. ऐसा कानूनी प्रावधान के आधार पर किया जाता है. ओबीसी समूह के वो उम्मीदवार क्रीमी लेयर में माने जाते हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये या उससे कम होती है.

एससी/एसटी का क्रीमी लेयर ओबीसी के क्रीमी लेयर से अलग कैसे?

सवाल उठता है कि जब ओबीसी के क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, तो फिर एससी-एसटी के क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए?  नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष अशोक कुमार भारती aajtak.in से बात करते हुए कहते हैं कि दलितों और ओबीसी के क्रीमी लेयर अलग होते हैं. वे अपने तर्क के समर्थन में कहते हैं, "एससी/एसटी सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं, इन्हें समाज से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया था. इनके खिलाफ अन्याय का भाव अब भी समाज में बरकरार है. जबकि ओबीसी के बारे में ऐसा नहीं है. उनके पास भूमि है, साधन हैं हालांकि शिक्षा के मामले में वे भी वंचित हैं."

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अशोक भारती कहते हैं कि अनुसूचित जाति के पास तो संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था. उन्हें हाल ही में ये अधिकार मिला है. एक और तर्क देते हुए अशोक भारती ने कहा कि ओबीसी के साथ छुआछूत  नहीं होता है. लेकिन एससी/एसएटी अब भी इन सामाजिक कुरीतियों का शिकार है.

9 जजों की बेंच के खिलाफ 5 जजों की बेंच कैसे दे सकती है फैसला

एससी/एसटी आरक्षण पर चर्चा करते हुए 1992 के इंद्रा साहनी केस का जिक्र जरूरी है. अशोक भारती कहते हैं कि 1992 में इंद्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले पर बनी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच देश में आरक्षण पर बनी आजतक की सबसे बड़ी बेंच है. इस बेंच ने कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है. 2018 के जरनैल सिंह मामले में आए फैसले की समीक्षा करते हुए अशोक भारती कहते हैं कि सवाल ये है कि पांच जजों की बेंच नौ जजों की बेंच के खिलाफ ऑब्जर्वेशन/जजमेंट कैसे दे सकती है?

दूध दिया नहीं...क्रीम निकालना चाहती है

अशोक भारती ने कहा कि भारत के संविधान ने अनुसूचित जाति और जनजाति को एक क्लास के तौर पर माना है. अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ-कुछ चेहरे और आवाजें जो आपको सुनाई दे रही हैं वो आरक्षण की वजह से ही है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को सरकार ने अबतक दूध दिया नहीं और क्रीम निकालना चाहती है. उन्होंने कहा कि अगर एससी/एसटी कैटेगरी को क्रीमी लेयर में लागू करने की कोशिश हुई तो वे सरकार का डटकर विरोध करेंगे.

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SC/ST के लिए क्रीमी लेयर की संकल्पना नहीं

प्रोफेसर रतन लाल एससी एसटी में क्रीमी लेयर के फॉर्मूले को लागू करने के खिलाफ हैं. aajtak.in से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एसी/एसीटी को लेकर संविधान में क्रीमी लेयर की संकल्पना ही नहीं है. उन्होंने कहा कि एक अनसूचित राष्ट्रपति बन जाता है फिर भी उसकी जाति बरकरार रहती है. उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है. उन्होंने कहा कि अदालत को संवैधानिक रूप से व्यवहार करना चाहिए. देश में विधायिका सर्वोपरि है न की न्यायपालिका. उन्होंने सवाल किया कि क्या एससी, एसटी को 22.5 प्रतिशत आरक्षण मिल गया? पहले उन्हें अपने कोटे का आरक्षण मिलना चाहिए.  प्रोफेसर रतन लाल ने कहा कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है.

क्रीमी लेयर के समर्थन में भी कम नहीं हैं तर्क

वहीं कानून एवं न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव पीके मल्होत्रा के इसके उलट तर्क हैं. राज्यसभा टीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि कानून बनाना सरकार का काम है और उसकी व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर संविधान की जो व्याख्या की है उस व्याख्या के माध्यम से एससी/एसटी में क्रीमी लेयर का मामला सामने आया है. पीके मल्होत्रा ने कहा कि संविधान निर्माताओं को लगा कि जो तबका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसे विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए. इसी के तहत उन्हें लगभग 70 साल तक आरक्षण मिला. लेकिन इतने लंबे समय के बाद सरकार को ये लगा कि आरक्षण की अर्हता/योग्यता तय करने के लिए इसमें आर्थिक हालात भी जोड़े जाने चाहिए. इसी के तहत संविधान में 103वां संशोधन किया गया और आर्थिक स्थिति को भी रिजर्वेशन के साथ जोड़ा गया.

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मल्होत्रा कहते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट का अब ये कहना है कि एससी/एसटी को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें बिना छुए क्या उसी समूह के अंदर जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं, उन्हें अलग कर उनको मिलने वाला आरक्षण उन लोगों को दिया जाए तो अबतक इससे वंचित रहे हैं. उनका कहना है आरक्षण के इस दायरे में कोई नया क्लास नहीं आएगा, बल्कि इसका इसका फायदा उसी समुदाय के आरक्षण से वंचित रहे लोगों को मिलेगा.

राज्यसभा टीवी के साथ बातचीत में ही भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी कहते हैं कि संविधान निर्माताओं ने जब आरक्षण का प्रावधान किया तो वो किस उद्देश्य से किया था, इस पर चर्चा जरूरी है. वो कहते हैं कि संविधान विचारों और आदर्शों का समन्वय है. अगर हमें अवसरों की समानता लानी है तो एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना पड़ेगा. अगर आरक्षण का फायदा नहीं होता तो और लोग इसकी मांग क्यों कर रहे हैं. वो कहते हैं अगर आरक्षण का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले तो वो अच्छा है.

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