चुनाव प्रचार के दौरान प्रलोभन देने के खिलाफ गृह मंत्रालय ने कमर कस ली है. चुनाव प्रचार के दौरान शराब और नकद वितरण के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में है.
अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस की खबर' के मुताबिक, पहले से मौजूद कानून को सरकार अब गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाने के पक्ष में है. सरकार कानून के अंतर्गत, कम से कम 3 महीने की सजा और दोषी पाए जाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान बनाना चाहती है. इस समय इस अपराध में आईपीसी की धारा 171B/171E के तहत एक साल की सजा का प्रावधान है.
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस तरह के अपराध को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा. रिश्वत देने वाले उम्मीदवार के भाग्य का फैसला संबंधित कोर्ट ही करेगा. अभी तक रिश्वत देने वाले अपराधी को पुलिस थाने से ही जमानत मिल जाती थी.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है कि वो संबंधित विभागों को इस संबंध में नोट भेज दें. अधिकारी ने बताया कि गृहमंत्री जल्द इस बारे में सभी मंत्रालयों को नोट भेजेंगे. जवाब मिलने के बाद कैबिनेट से मंजूरी के लिए इसे भेजा जाएगा. संसद में इस बारे में बाद में बिल पेश किया जाएगा.
अधिकारी ने बताया कि इस बारे में कानून मंत्रालय से भी बात की गई है. चुनाव प्रचार के दौरान रिश्वत के खिलाफ कानून में काफी समय पहले बदलाव किया गया था. गौरतलब है कि जल्द ही चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय सख्त कानून बनाने को लेकर गंभीर है.