दिल्ली के उद्योग मंत्री और चुनाव विभाग के प्रभारी रमाकांत गोस्वामी ने कहा कि राज्य के चुनाव अधिकारियों को योग्य नागरिकों को 21 दिन के अंदर मतदाता पहचान पत्र मुहैया कराना होगा और ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी को दंड का सामना करना पड़ेगा.
गोस्वामी ने मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिये 21 दिन की समय सीमा तय कर दी और चेतावनी दी कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को देर होने की सूरत में गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा.
चुनाव विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक में गोस्वामी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि दिल्ली के सभी योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं.