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कोर्ट ने राठौड़ की जमानत याचिका खारिज की

कोर्ट ने राठौड़ की जमानत याचिका खारिज की

हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ की अंतरिम जमानत की मियाद गुरुवार को ही खत्म हो गई थी, लेकिन पंचकुला जिला अदालत ने फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. लेकिन, सवाल उठता है कि क्या आज भी फैसला आएगा? क्योंकि राठौड़ की जमानत पर कोर्ट ने जो जवाब मांगा था, उस पर हरियाणा सरकार ने दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करने के नाम पर तीन हफ्ते की मोहलत और मांग ली है.

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