आम आदमी पार्टी से निकाले गए विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत को अयोग्य ठहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सहरावत की दलील है कि ना तो मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वॉइन की है, ना ही कोई घोषणा की है. ऐसे में अयोग्य घोषित करना अवैध है और संविधान के विरुद्ध हैं.
कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इंकार करते हुए सहरावत के वकील सोली सोहराबजी से कहा कि दस्तावेज सर्कुलेट करें और गुरुवार को फिर मेंशन करें.
कर्नल सहरावत को विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का नोटिस दिया था. दरअसल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता व विधायक सौरभ भारद्वाज की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया था. बिजवासन से विधायक कर्नल सहरावत और गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी को जारी नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा था कि आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ऐसे में क्यों न आपकी विधानसभा सदस्यता रद कर दी जाए?
लोकसभा चुनाव के दौरान आप के बागी विधायकों द्वारा बीजेपी का दामन थामने को लेकर सौरभ भारद्वाज ने इसकी लिखित में विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी.