मुम्बई की एक स्थानीय अदालत ने साक्ष्यों की कमी और अभियोजन के उनके खिलाफ मामला साबित करने की असफलता के कारण उन तीन व्यक्तियों को बरी कर दिया जिन पर कथित रूप से एक बैंक लूटने तथा बाद में लूट की राशि का कुछ हिस्सा दिसम्बर 1999 में भारतीय उड़ान संख्या आईसी-814 के विमान का अपहरण करने के लिए इस्तेमाल करने के आरोप थे.
सत्र अदालत ने अब्दुल लतीफ, भोपाल के यूसुफ खान तथा मुश्ताक अहमद को बरी कर दिया. इन लोगों को वर्ष 2008 में दिल्ली स्थित विशेष सीबीआई अदालत द्वारा विमान अपहरण मामले में कथित भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार तीनों ने छह अक्तूबर 1999 को मुम्बई के बोरीवली उपनगरीय इलाके स्थित महाराष्ट्र राज्य कोआपरेटिक बैंक तोड़कर सात लाख रुपये लेकर फरार हो गए थे. इन्हें 30 दिसम्बर 1999 को गिरफ्तार किया गया.
पुलिस ने उनके पास से करीब दो लाख रुपये बरामद करने का दावा किया. पुलिस ने साथ ही उनके पास से एके 56 राइफल, हैंड ग्रेनेड, राकेट लांचर भी बरामद किया.