scorecardresearch
 

कोर्ट ने बढाई बालकृष्ण की राहत अवधि

फर्जी पासपोर्ट मामले में योग गुरू बाबा रामदेव के निकटतम सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी राहत की अवधि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.

Advertisement
X

फर्जी पासपोर्ट मामले में योग गुरू बाबा रामदेव के निकटतम सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी राहत की अवधि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.

उच्च न्यायालय ने बालकृष्ण की सीबीआई द्वारा संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने से संबधित मामले की सुनवाई अब 15 सितम्बर के लिये मुकर्रर की है. उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर पहले से ही रोक लगा रखी है.

बालकृष्ण द्वारा दायर एक याचिका पर आज नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तरूण अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई की तारीख 15 सितम्बर तक के लिये टाल दी. गत 29 जुलाई को उच्च न्यायालय ने बालकृष्ण की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुये सीबीआई को इस सिलसिले में तीन हफ्ते के भीतर अपना जवाब देने को कहा था.

उच्च न्यायालय ने बालकृष्ण को सीबीआई द्वारा पूछताछ में सहयोग करने के लिये कहा था. इसके बाद बालकृष्ण सीबीआई के समक्ष उपस्थित भी हुये थे.

Advertisement

बालकृष्ण के खिलाफ गत 24 जुलाई को सीबीआई द्वारा कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किये जाने के बाद 25 जुलाई से ही बालकृष्ण लापता हो गये थे.

बालकृष्ण को देहरादून स्थित सीबीआई के कार्यालय में उपस्थित होने के लिये एक नोटिस को गत 27 जुलाई को हरिद्वार के दिव्ययोग मंदिर आश्रम स्थित उनके आवास के बाहर चिपकाया गया था जिसमें, उन्हें आवश्यक पूछताछ के लिये 28 जुलाई को सीबीआई के देहरादून स्थित कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुये.

बाद में बालकृष्ण ने एक फैक्स भेजकर अनुरोध किया था कि उनके पास अभी उनका पासपोर्ट नहीं हैं इसलिये उन्हें पासपोर्ट लेकर सीबीआई कार्यालय पहुंचने के लिये 20 दिन का समय दिया जाये लेकिन सीबीआई ने उनसे बिना पासपोर्ट के ही सीबीआई कार्यालय में पहुंचने का निर्देश दिया था उच्च न्यायालय ने गत 29 जुलाई को बालकृष्ण की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुये उन्‍हें सीबीआई कार्यालय में उपस्थित होकर जांच कार्य में सहयोग करने को कहा था.

न्यायाधीश अग्रवाल ने सुनवाई की अगली तारीख 15 सितम्बर मुकर्रर की. इसके चलते बालकृष्ण की गिरफ्तारी अब 15 सितम्बर तक नहीं हो सकती.

इस बीच बालकृष्ण के प्रतिनिधि ने गत 27 अगस्त को सीबीआई के निर्देश पर पासपोर्ट से जुडे हुये दस्तावेजों का एक लिफाफा सीबीआई के देहरादून कार्यालय में सौंपा था. हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि उस लिफाफे में कौन से कागज थे.

Advertisement
Advertisement