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IG जैदी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक, कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म हत्या मामला

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के आईजी जहूर हैदर जैदी को राहत देते हुए उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है. यह मामला 2017 के गुड़िया दुष्कर्म और हत्या कांड से जुड़ी हिरासत मौत से संबंधित है. हाई कोर्ट ने अपील पर अंतिम फैसला आने तक सजा निलंबित रखी है.

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (File Photo: ITG)
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (File Photo: ITG)

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के आईजी जहूर हैदर जैदी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 2017 के गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड से जुड़े हिरासत मौत मामले में दी गई उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जैदी की सजा उनकी अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित रहेगी.

हाईकोर्ट ने जहूर हैदर जैदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. कोर्ट ने साफ किया कि जब तक अपील पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक जैदी को यह राहत मिलती रहेगी. जैदी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

आईजी जहूर हैदर जैदी को बड़ी राहत

इससे पहले इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने जहूर हैदर जैदी सहित सात अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. यह सजा हिरासत में मौत के मामले में दी गई थी.

यह मामला साल 2017 में हिमाचल प्रदेश के कोटखाई इलाके में हुई गुड़िया दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा है. इस मामले में सूरज नामक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. आरोप था कि कोटखाई पुलिस थाने में सूरज के साथ हिरासत में यातना की गई, जिससे उसकी मौत हुई.

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गुड़िया दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा है मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सुनवाई शिमला से स्थानांतरित कर चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत में कराई गई थी. सीबीआई कोर्ट ने जनवरी में अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था.

जहूर हैदर जैदी ने इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. अब हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर अंतिम निर्णय आने तक उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

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