उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 सितंबर 2025 के आदेश के बाद जाति आधारित पहचान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इस आदेश के तहत, पुलिस की एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य सरकारी दस्तावेजों में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक स्थलों, वाहनों पर जातिसूचक स्लोगन या स्टीकर लगाने पर भी कार्रवाई होगी.