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3 रुपये नहीं लौटाने पर ज़ेरॉक्स दुकान मालिक पर 25 हजार का जुर्माना

आयोग के आदेश में कहा गया है कि वह शिकायतकर्ता से ज़ेरॉक्स शुल्क के लिए प्राप्त अतिरिक्त धनराशि के रूप में 3/- रुपये और मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 25,000/- रुपये शिकायतकर्ता को तारीख से 30 दिनों के भीतर लौटाए.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

संबलपुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मंगलवार को एक निर्णायक फैसला सुनाया, जिसमें एक ज़ेरॉक्स दुकान के मालिक पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया, जिसने एक ग्राहक को मात्र 3 रुपये वापस करने से इनकार कर दिया था. इस फैसले में उपभोक्ता अधिकारों को कायम रखने और व्यापारिक लेनदेन में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया है.

ज़ेरॉक्स दुकान के मालिक को कड़ी फटकार के रूप में दिए गए आयोग के आदेश में एक ग्राहक से 3 रुपये का रिफंड रोकने के लिए 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया. इसके अतिरिक्त, आदेश में कहा गया है कि यदि दुकान मालिक बताए गए समय सीमा के भीतर जुर्माना देने में विफल रहता है, तो राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा जब तक कि शिकायतकर्ता को इसकी वसूली न हो जाए.

आयोग के आदेश में कहा गया है कि वह शिकायतकर्ता से ज़ेरॉक्स शुल्क के लिए प्राप्त अतिरिक्त धनराशि के रूप में 3/- रुपये और मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 25,000/- रुपये शिकायतकर्ता को तारीख से 30 दिनों के भीतर लौटाए. आदेश में कहा गया है ऐसा न करने पर शिकायतकर्ता को राशि की वसूली होने तक 9% वार्षिक ब्याज देना होगा.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में शिकायतकर्ता प्रफुल्ल कुरार दास संबलपुर जिले के बुधराजा इलाके में रहने वाले एक पत्रकार हैं. 28 अप्रैल, 2023 को वह एक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी कराने के लिए ज़ेरॉक्स दुकान पर गए. पत्रकार ने पांच रुपये दिए और तीन रुपये वापस मांगे, क्योंकि फोटोकॉपी दर 2 रुपये प्रति कॉपी थी, उसने दुकानदार से अतिरिक्त राशि वापस करने का अनुरोध किया. चौंकाने वाली बात यह है कि दुकानदार ने न केवल पैसे वापस करने से इनकार कर दिया, इसके अलावा मौखिक दुर्व्यवहार भी किया.

उन्होंने कहा कि पिछले 28 अप्रैल को जब मैं एक दुकान पर ज़ेरॉक्स कॉपी बनाने गया तो मैंने दुकानदार को पांच रुपये दिए लेकिन उसने ज़ेरॉक्स के बाद मेरी बाकी रकम नहीं लौटाई. मैंने अपनी बाकी रकम मांगी लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तब मैंने कहा कि ज़ेरॉक्स कॉपी में एक या दो रुपये होते हैं लेकिन मैंने आपको पांच रुपये का भुगतान किया है, इसलिए आप मुझे मेरी बाकी राशि लौटा दें.

जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो मैंने उससे बार-बार विनती की लेकिन उसने मेरा बहुत अपमान किया. फिर मैं उपभोक्ता अदालत आया और उसके खिलाफ मामला दायर किया. फिर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुकानदार को आदेश दिया कि एक माह के अंदर मुझे जुर्माने के रूप में पच्चीस हजार रुपये दे.

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