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'सरकारी पैसे से नेताओं का गुणगान करना मंजूर नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के स्टैच्यू लगाने के निवेदन पर सख्त फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल नेताओं की महिमा मंडन में नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा करना अनुमति के खिलाफ है. कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका ख़ारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट जाने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी है (Photo: sci.gov)
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी है (Photo: sci.gov)

SC rap TN Gov. over Karunanidhi statue: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक स्टैच्यू को लेकर फटकार लगाई है. कोर्ट का कहना है कि पूर्व नेताओं की महिमा करने के लिए उनका स्टैच्यू पब्लिक के पैसों से लगाना सही नहीं है. ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को ख़ारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश को बरकरार रखा. 

तमिलनाडु सरकार तिरुनेलवेली जिले की में रोड पर स्थित वल्लीयूर डेली वेजिटेबल मार्केट के इंट्री गेट के पास पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की स्टैच्यू और नामपट्टिका लगाना चाहता था. मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नागरिकों के अधिकार सर्वोपरि हैं. ऐसे स्टैच्यू और नाम वाले बोर्ड अक्सर ट्रैफिक समस्या का कारण बनते हैं और लोगों को परेशानी होती है.

सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने मामले की सुनवाई की. पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह अपनी याचिका को वापस लें और मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएं. जनता के पैसों का इस्तेमाल सिर्फ जनता के हित के कामों में खर्च होना चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश को बरकरार रखा, जिसमें ऐसी स्थापना पर रोक लगाई गई थी. 

यह भी पढ़ें: अब समय है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटाया जाए: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह टिप्पणी उस समय आया है जब पब्लिक प्लेस और टैक्सपेयर्स के पैसों का इस्तेमाल राजनीतिक नेताओं के स्टैच्यू और स्मारकों के लिए करने पर लगातार बहस चल रही है.

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