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संदीप घोष पर मेल नर्स ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप, हांगकांग की अदालत तक पहुंचा था मामला

आजतक ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट को लेकर कोलकाता के कुछ डॉक्टरों से भी बात की. उन्होंने पुष्टि की कि साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट की वह रिपोर्ट आरजी कर अस्पताल वाले संदीप घोष के बारे में ही है. एशिया टाइम्स का एक अन्य लेख भी इस घटना की पुष्टि करता है.

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आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व ​प्रिसिंपल संदीप घोष. (PTI Photo)
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व ​प्रिसिंपल संदीप घोष. (PTI Photo)

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर ​के साथ हुए रेप और मर्डर केस में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई की रडार पर हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी उनके काले कारनामों की परतें उधेड़ने में जुटी है. इस बीच संदीप घोष को लेकर 2017 में हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट वायरल हो रही है. इस रिपोर्ट के मुताबिक आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल घोष पर हांगकांग में एक मेल नर्स को गलत तरीके से छूने का आरोप लगा था.

यहां तक ​​कि उस मेल नर्स की शिकायत पर संदीप घोष को अदालत में भी घसीटा गया. आजतक ने इस रिपोर्ट को लेकर कोलकाता के कुछ डॉक्टरों से भी बात की. उन्होंने पुष्टि की कि साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट की वह रिपोर्ट आरजी कर अस्पताल वाले संदीप घोष के बारे में ही है. एशिया टाइम्स का एक अन्य लेख भी इस घटना की पुष्टि करता है. इस लेख में कॉव्लून सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट की कार्यवाही के बारे में भी जिक्र है, जहां अदालत ने संदीप घोष को बरी कर दिया था.

संदीप घोष पर हांगकांग के मेल नर्स ने लगाए थे आरोप

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने 29 मई, 2017 को संदीप घोष के बारे में यह रिपोर्ट पब्लिश की थी. इसके मुताबिक, 'मेल नर्स ने आरोप लगाया था कि याउ मा तेई स्थित क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में जब वह कपड़े बदल रहा था, तो हड्डी रोग विशेषज्ञ संदीप घोष ने उसके बाएं Butt को थपथपाने और उसके निजी अंगों को छूने की कोशिश की और पूछा- Do You Like This?' संदीप घोष एक क्लिनिकल अटैचमेंट प्रोग्राम में भाग लेने हांगकांग गए हुए थे. हालांकि, मेल नर्स द्वारा खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया था.

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संदीप घोष ने कॉव्लून सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट को बताया था कि यह घटना एक गलतफहमी थी. उन्होंने कहा था, 'मैं उस सुबह उठा तोर पाया कि मेरा दाहिना कंधा फिर से डिस्लोकेट हो गया है- मेरे साथ यह समस्या बार-बार होती है. इसलिए मैंने अपनी बिल्डिंग के लोगों से मदद मांगी. उनमें से एक नर्स भी था, वह मुझे समझ नहीं पाया और 15 सेकंड के भीतर वहां से चला गया. मैं उसे बता रहा था कि डिस्लोकेट कंधे को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस दौरान गलती से मेरा हाथ उसके कूल्हे से छू गया. मैंने उससे कहा था- Do It Like This, जिसे उसने Do You Like This समझा.' कोर्ट ने संदीप घोष के तर्क को स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया था.

आरजी कर अस्पताल में मिला था ट्रेनी डॉक्टर का शव

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त, 2024 को एक महिला डॉक्टर का शव मिला था जिसके साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई ने 13 अगस्त को कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली. सीबीआई जांच के दौरान यह पाया गया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष ने 10 अगस्त को क्राइम सीन के पास निर्माण कार्य को मंजूरी देते हुए एक टॉयलेट और शौचालय को ध्वस्त करने का आदेश दिया था. सीबीआई को संदेह है कि संदीप घोष ने ये आदेश सबूत नष्ट करने की नीयत से दिए गए.

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संदीष घोष के खिलाफ चल रही करप्शन की भी जांच

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, संदीष घोष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों सहित और भी मुद्दे सामने आए. आरजी कर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ. अख्तर अली ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने का आग्रह किया. डॉ. अली ने आशंका जताई है कि कथित भ्रष्टाचार और लेडी डॉक्टर की मौत का आपस में संबंध हो सकता है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है, हो सकता है पीड़िता को भ्रष्टाचार के बारे में पता हो और संभवत: उसने इसे उजागर करने की धमकी दी हो. इस कारण उसकी हत्या करा दी गई.

संदीप घोष 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए

कलकत्ता हाई कोर्ट ने डॉ. अख्तर अली की याचिका का संज्ञान लेते हुए संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य की विशेष जांच टीम (SIT) से सीबीआई को स्थानांतरित कर दी. कई दिनों की पूछताछ के बाद, सीबीआई ने घोष को वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप में 2 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया. अब विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अदालत ने तीन अन्य लोगों- संदीप घोष के सुरक्षाकर्मी अफसर अली और ठेकेदार बिप्लब सिन्हा और सुमन हाजरा को भी 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सीबीआई ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह आगे की हिरासत की मांग कर सकती है.
 

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