नोएडा और गाजियाबाद में गुरुवार यानी 16 फरवरी से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के बिना गाड़ी चलाने वाले वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यूपी पुलिस ने नोएडा और गाजियाबाद कमिश्नरेट सहित सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को 16 फरवरी से ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने औऱ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं.
यूपी के अतिरिक्त डीजी (यातायात और सड़क सुरक्षा) अनुपम कुलश्रेष्ठ ने हाल ही में पुलिस प्रमुखों को लिखे एक पत्र में बताया कि रजिस्टर्ड वाहनों की विभिन्न श्रेणियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अलग-अलग अवधि निर्धारित की गई थी जो कि 15 फरवरी को समाप्त हो रही है.
अधिकारियों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद है, जिनमें निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद यानी 15 फरवरी के बाद हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड प्लेट नहीं लगाई गई है.
नोएडा के डीसीपी (यातायात) अनिल कुमार यादव ने कहा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट निर्देश का पालन करेगा और 16 फरवरी से बिना एचएसआरपी वाले सभी वाहनों चालकों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग दूसरी बार उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो हम उन्हीं वाहनों पर लगातार जुर्माना लगाते रहेंगे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा में करीब 7 लाख कारें पंजीकृत हैं. करीब 80% रजिस्टर्ड कारों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई हैं. बाकी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से हैं. जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग एचएसआरपी नहीं लगवा रहे हैं.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को परिवहन विभाग जारी करता है. इसे वाहनों के अधिकृत विक्रेता या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी वेंडर के पास से लिया जा सकता है. जब आप अपने वाहन से जुड़ी कई जानकारियां देते हो तब आपको ये नंबर प्लेट जारी की जाती है. ऐसे में नकली नंबर प्लेट बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. अप्रैल 2019 के बाद देश में बिकने वाले वाहनों ये पहले से लग कर आती है और इसकी लागत आपकी गाड़ी की लागत में शामिल है.
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