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पाकिस्तानी राजनयिक को NIA कोर्ट का समन, 15 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने नकली भारतीय करेंसी नोटों के एक मामले में चेन्नई की स्पेशल कोर्ट में पाकिस्तानी राजनयिक अमीर जुबैर सिद्दीकी को समन जारी किया है. यह कार्रवाई एनआईए द्वारा 2018 में सिद्दीकी और दो अन्य लोगों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट के बाद हुई है.

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चेन्नई स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने 2018 के नकली नोट मामले में पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया है (Photo- ITG)
चेन्नई स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने 2018 के नकली नोट मामले में पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया है (Photo- ITG)

चेन्नई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने पाकिस्तान के एक राजनयिक को समन जारी किया है. यह कार्रवाई नकली भारतीय करेंसी नोट (FICN) रैकेट से जुड़े एक पुराने मामले में हुई है.

NIA ने 2018 में पाकिस्तानी राजनयिक आमिर जुबैर सिद्दीकी और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इन पर भारत में नकली नोटों का जाल फैलाने का आरोप है.

यह केस IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 121A (भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र), 489-B (नकली नोटों का चलन) और UAPA की धारा 16 व 18 के तहत दर्ज किया गया था. आमिर सिद्दीकी को फरार आरोपी माना गया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी लंबित है.

यह भी पढ़ें: तीन नागरिकों की मौत पर भारत ने पाक राजनयिक को किया तलब, लगाई लताड़

NIA की जांच में सामने आया कि आमिर जुबैर सिद्दीकी श्रीलंका में पाकिस्तान हाई कमीशन में काउंसलर (वीज़ा) के पद पर तैनात हैं. अब कोर्ट ने उन्हें 15 अक्टूबर 2025 तक पेश होने का आदेश दिया है.

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भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर नकली नोटों और आतंकी नेटवर्क के समर्थन का आरोप लगाता रहा है. ऐसे में किसी डिप्लोमैट पर सीधे कार्रवाई होना एक बड़ी राजनयिक चुनौती भी माना जा रहा है.

 

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