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इरफान सोलंकी की फिर बढ़ी मुश्किलें, ED ने वित्तीय और बांग्लादेशी नागरिक मामले में जारी किया नया नोटिस

ED ने वित्तीय अनियमितता और बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने के मामले में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके करीबी सहयोगियों को नया समन जारी किया है. जांच एजेंसी ने सभी को सोमवार को लखनऊ ऑफिस में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है.

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ED ने इरफान सोलंकी को जारी किया नया समन. (File Photo: ITG)
ED ने इरफान सोलंकी को जारी किया नया समन. (File Photo: ITG)

पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वित्तीय अनियमितताओं और बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने के मामले में पूर्व सपा एमएलए  के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. एजेंसी ने सोलंकी और उनके करीबी सहयोगियों को तलब किया है, जिसमें सभी को सोमवार को लखनऊ कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है.

सूत्रों के अनुसार, इस नोटिस में कानपुर के पांच अन्य प्रमुख व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जो पहले संबंधित मामलों में नामित हो चुके हैं. सोलंकी पर बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने और उसे भारतीय पहचान पत्र प्राप्त करने में मदद करने के आरोप हैं. इसके अलावा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के भी आरोप लगाए गए हैं. ED ने इन निष्कर्षों के आधार पर सभी छह व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है. ये कार्रवाई मार्च 2024 में सोलंकी के पांच ठिकानों पर ED की छापेमारी से जुड़ी है, जिसमें 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई थी.

जानकारी के मुताबिक, ED के समन सूची में सोलंकी से करीब जुड़े एक पूर्व पार्षद का नाम शामिल है, जिन्होंने दो बार नगर निगम चुनाव जीता था. लेकिन सोलंकी से जुड़े एक मामले में जेल में बंद होने के कारण पिछली बार चुनाव नहीं लड़ पाए थे. इसके बाद उनके परिवार के एक सदस्य ने चुनाव लड़ी और जीत लिया.

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सहयोगी बिल्डर को किया तलब

इसके अलावा ईडी ने सोलंकी से जुड़ी एक कंपनी से जुड़े एक जाने माने बिल्डर हाजी वसी को भी तलब किया है. ED ने सोलंकी के एक करीबी सहयोगी और उस बांग्लादेशी व्यक्ति को भी बुलाया है, जो पहले कानपुर निवासी बनकर अपने और अपने परिवार के लिए आधार और अन्य दस्तावेजों की धोखाधड़ी करने के आरोप में जेल जा चुका है.

इलाहाबाद HC ने दी जमानत

आपको बता दें कि इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से चार बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन जून 2024 में जाजमऊ आगजनी मामले में सात साल की सजा मिलने के बाद विधानसभा ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था. गैंगस्टर एक्ट के तहत दिसंबर 2022 में दर्ज मामले में वह गैंग लीडर के रूप में नामित हैं, जिसमें उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल अटेवाला, शौकत पहलवान और अन्य शामिल थे. हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को सोलंकी, रिजवान और इजराइल को जमानत दी, जिसके बाद वे महराजगंज जेल से रिहा होने वाले थे. लेकिन अब ED ने सोलंकी के खिलाफ नई कार्रवाई शुरू कर दी है. 

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