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'आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते?', कुत्ते की कस्टडी मामले में दिल्ली HC ने महुआ मोइत्रा और जय अनंत से कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से वकील जय अनंत देहाद्राय की याचिका पर जवाब मांगा है. यह मामला पालतू कुत्ते रॉटवीलर ‘हेनरी’ की कस्टडी और निचली अदालत द्वारा मामले के प्रचार पर लगाए गए प्रतिबंध से जुड़ा है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को बाहर समझौते का सुझाव दिया.

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महुआ मोइत्रा और उनके पूर्व साथी अपने पालतू कुत्ते की कस्टडी को लेकर अदालती लड़ाई में उलझे हुए हैं. (Photo: ITG)
महुआ मोइत्रा और उनके पूर्व साथी अपने पालतू कुत्ते की कस्टडी को लेकर अदालती लड़ाई में उलझे हुए हैं. (Photo: ITG)

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से वकील जय अनंत देहाद्राय द्वारा दायर उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्हें एक पालतू कुत्ते की कस्टडी से जुड़े मामले को सार्वजनिक करने से रोकने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

जस्टिस मनोज जैन ने मोइत्रा को अपील पर नोटिस जारी किया और दोनों पक्षों से पूछा कि वे आपस में बैठकर अदालत के बाहर इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझा लेते.

कथित तौर पर दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन बाद में उनके रास्ते अलग हो गए. अदालत को बताया गया कि महुआ मोइत्रा द्वारा निचली अदालत में दायर मुकदमे में पालतू रॉटवीलर 'हेनरी' की संयुक्त कस्टडी की मांग की गई थी.

निचली अदालत के आदेश दी गई थी चुनौती

देहाद्राय ने निचली अदालत के एकपक्षीय आदेश को चुनौती दी, जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि मौजूदा कार्यवाही को किसी भी तरह से प्रचारित नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगा 6 नए जजों का शपथ ग्रहण, कॉलेजियम का भी होगा पुनर्गठन

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उन्होंने इसे "व्यापक प्रतिबंध आदेश" बताया और कहा कि उन्हें महुआ मोइत्रा के मुकदमे के बारे में सार्वजनिक रूप से किसी को भी बताने से रोका गया है

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