scorecardresearch
 

ऐश्वर्या के बाद अभिषेक बच्चन को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बिना इजाजत नाम-फोटो इस्तेमाल करने पर लगाई रोक

अभिषेक बच्चन ने अपनी तस्वीरें और आवाज का गलत उपयोग होने और AI जनरेटे फोटोज के हो रहे अवैध इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभिषेक के हक में फैसला किया है.

Advertisement
X
अभिषेक बच्चन को कोर्ट से मिली राहत ( Photo: Instagaram @aishwaryaraibachchan_arb)
अभिषेक बच्चन को कोर्ट से मिली राहत ( Photo: Instagaram @aishwaryaraibachchan_arb)

ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अब उनके पति अभिषेक बच्चन को भी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. अभिषेक बच्चन द्वारा दायर व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा वाली अर्जी पर कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बिना एक्टर की इजाजत के उनके नाम, फोटोज और आवाज के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. एक्टर के अवैध AI जनरेटेड तस्वीरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है. 

अभिषेक बच्चन को मिली राहत

जस्टिस कारिया ने अपने फैसले में कहा कि हमने अभिषेक बच्चन की दी गई दलीलें और सबूत देखे. पहली नजर में उनकी बात बहुत मजबूत लगी. ऐसे में उनको तुरंत एकतरफा राहत दी जाए ताकि, नुकसान से बचा जा सके. 

अभिषेक ने क्यों खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा?

दरअसल, अभिषेक ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अभिषेक बच्चन ने अपनी याचिका में बिना उनकी इजाजत के उनकी आवाज, तस्वीर, वीडियो, नाम या व्यक्तित्व के इस्तेमाल किए जाने को चुनौती देते हुए पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट से अभिषेक को राहत मिली है. कोर्ट ने सभी वेबसाइट्स को बिना उनकी इजाजत के उनके नाम, फोटोज और आवाज के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है.

Advertisement

अभिषेक से पहले ऐश्वर्या पहुंची थीं कोर्ट

बता दें कि अभिषेक बच्चन की अर्जी देने से दो दिन पहले उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को भी इसी मामले में कोर्ट ने ऐसी ही राहत दी थी. ऐसी ही याचिका पर अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या-अभिषेक की बेटी आराध्या बच्चन को भी दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले में पहले ही राहत मिल चुकी है. 

बच्चन परिवार ने ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ केस किया था, जो बिना बताए उनकी फोटो या नाम का इस्तेमाल सामान बेचने के लिए कर रहे थे या फिर AI से उनकी नकली आवाज और फोटो बना रहे थे. परिवार के सदस्यों ने उनके नाम या तस्वीरों वाले अवैध विज्ञापनों पर फौरन रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत हटाने का आदेश देने की गुजारिश की थी. कोर्ट ने याचिका को समुचित मानते हुए आदेश जारी किए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement