चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी सूरत में चुनाव के काम में न लगाया जाए.
चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव कार्य में बच्चों को लगाया जाना बाल अधिकार का उल्लंघन है. इस तरह के मामलों को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा.
आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नाबालिग बच्चों को चुनाव कार्य में लगाए जाने की शिकायत मिलने पर उन्हें सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.