मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि चुनाव आयोग ओपिनियन पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता.
कुछ समय पहले ही कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया था कि वह अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तिओं का उपयोग करते हुए चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पर रोक लगा सकता है.
संपत ने कहा, ‘कानून में जो बिन्दु किसी अधिनियम के दायरे में नहीं हैं, आयोग अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है लेकिन अनुच्छेद 77 के तहत, हम ऐसा नहीं कर सकते.’ संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत, केन्द्र के सभी कार्यकारी कदम राष्ट्रपति के नाम पर किये जाते हैं.
उन्होंने कहा, ‘इसके कारण, हमारा नजरिया है कि चूंकि संसद पहले ही इस मामले पर विचार कर चुकी है, हम अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों को प्रतिबंधित करने की स्थिति में नहीं हैं.’ अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए निगरानी, निर्देश और नियंत्रण की शक्ति देता है.
संपत ने कहा कि सरकार ने 2009 में कानून बनाया था और संसद ने केवल ‘एक्जिट पोल’ को प्रतिबंधित किया और ‘चुनाव पूर्व सर्वेक्षण को प्रतिबंधित करने पर विचार नहीं किया.’ आयोग ने सरकार को जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में कानून बनाना बेहतर विचार होगा.