सुप्रीम कोर्ट के सख्त रूख के बाद चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा पर अश्लील टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता कड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने बीजेपी के नादिया जिला अध्यक्ष महादेव सरकार पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है. बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही चुनाव आयोग से कार्रवाई करने को कहा था.
आयोग के इस फैसले के बाद अब महादेव सरकार 26 अप्रैल शाम 4 बजे से 28 अप्रैल शाम 4 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे. इस दौरान वो कोई भी जनसभा, सार्वजनिक रैली, रोड शो और इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे.
Election Commission bars Nadia BJP District President Mahadev Sarkar from holding any public meeting, road show, public rally & interviews in media in connection with ongoing elections, for 48 hours from 4 pm on April 26 till 4 pm on April 28. pic.twitter.com/V5JQZ5JHE6
— ANI (@ANI) April 26, 2019
#BREAKING @ECISVEEP strongly condemns Nadia BJP dist president Mahadev Sarkar's comments on Trinamool candidate Mahua Moitra as they are in violation of MCC. Severely reprimanding him, EC bars Sarkar from any form of campaigning for 48 hours from 4pm, 26/4. pic.twitter.com/0FAL4qJQNM
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 26, 2019
SC ने कार्रवाई को कहा
बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पश्चिम बंगाल में एक चुनावी जनसभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी देने वाले विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था. बीजेपी नेताओं ने अपने चुनावी भाषण में कृष्णानगर लोकसभा सीट से तृणमूल की प्रत्याणी के खिलाफ लिंगभेदी बयान दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता का यह तथ्य भी माना कि चौथे चरण के मतदान के प्रचार के समापन में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं और चुनाव आयोग को उनकी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए. इससे पहले, चुनाव आयोग ने इस संबंध में नादिया के जिलाध्यक्ष महादेव सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
महादेव सरकार की हुई कड़ी निंदा
बीजेपी नेता महादेव सरकार ने 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में एक चुनावी जनसभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के खिलाफ लिंगभेदी बयान (सेक्सिस्ट रिमार्क) किया था. मोइत्रा का जिक्र करते हुए महादेव सरकार ने अपमानजनक बयान दिया था. जिसकी टीएमसी नेता मोइत्रा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी.
इसके बाद महादेव सरकार के बयान का वीडियो देखने के बाद आयोग ने उनसे कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और महादेव सरकार से प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के खिलाफ ऐसा बयान देने पर स्पष्टीकरण मांगा था. तो वहीं महादेव सरकार ने अपने जवाब में बयान देने की बात से इनकार नहीं किया लेकिन कहा कि आचार संहिता के तहत यह मुद्दा नहीं आता.
चुनाव आयोग ने महादेव सरकार के बयान के लिए उनकी कड़ी निंदा की और कहा कि उन्होंने आचार संहिता के पैरा 2 का उल्लंघन किया.
(भाषा के इनपुट के साथ)
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