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Nirmala Sitharaman Aajtak Exclusive: एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर क्यों नहीं घटा टैक्स? छात्रा के सवाल का निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब

जीएसटी 2.0 के फैसलों पर देशभर में चर्चा जारी है. इसी कड़ी में आजतक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि असली शैक्षणिक संस्थानों पर टैक्स का कोई बोझ नहीं है.

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्कूलों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया गया है. (Photo: ITG)
निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्कूलों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया गया है. (Photo: ITG)

Nirmala Sitharaman Aajtak Exclusive Interview: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आम लोगों के लिए राहत लेकर आई है. GST 2.0 में 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले जीएसटी रेट स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनके तहत आने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अब 5 फीसदी या 18 फीसदी स्लैब में आएंगे. सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे. इस बीच देश के नंबर वन न्यूज चैनल आजतक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बातचीत की.

इस विशेष इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने न सिर्फ टैक्स सुधार और आम जनता को मिली राहत पर विस्तार से चर्चा की, बल्कि आगे की आर्थिक चुनौतियों, महंगाई नियंत्रण, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन जैसे अहम मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए. इसी इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने छात्रों के सवाल का भी जवाब दिया.

छात्रा का सवाल क्या था?

आजतक पर लाइव इंटरव्यू के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक छात्रा ने सवाल क्या कि पढ़ाई महंगी हो गई है. इस हिसाब से जीएसटी 2.0 में एजुकेशन इंस्टीट्यूट की फीस का टैक्स क्यों नहीं घटाया गया है.

वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया?

इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जहां पर वास्तविक शिक्षा दी जा रही है, उन संस्थानों पर सरकार ने टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया है. लेकिन जो संस्थान पूरी तरह व्यावसायिक (कमर्शियल) स्तर पर चल रहे हैं, जैसे कोचिंग सेंटर या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी में नहीं रखा गया है. सीतारमण ने साफ किया कि कोचिंग को कर्मशियल शिक्षा माना माना जाता है. वहीं, स्कूलों पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता.

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GST 2.O में क्या स्कूल की फीस पर असर पड़ा है?

बता दें कि प्री स्कूल एजुकेशन, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा को जीएसटी टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है. हालांकि, उच्च शिक्षा सेवाएं, प्राइवेट ट्यूशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है. नए जीएसटी स्लैब में इस टैक्स को ना ही बढ़ाया गया है और ना ही सस्ता किया गया है. यही कारण है कि स्कूलों की फीस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है.

कोचिंग संस्थानों पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगता है?

स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई (प्री-स्कूल से 12वीं तक और मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स)  इन पर जीएसटी नहीं लगता है. जैसे एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, स्कूल की बस सेवा या मिड-डे मील पर कोई टैक्स नहीं है. इसके अलावा एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी टैक्स से छूट दी गई थी ताकि रोज़गार बढ़ाने वाले कोर्स को बढ़ावा मिले.

लेकिन, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन सेंटर, ऑनलाइन एडटेक कोर्स और एग्ज़ाम प्रिपरेशन को 18% जीएसटी स्लैब में रखा गया. यानी इन्हें सामान्य बिज़नेस सर्विस की तरह माना गया. जेईई या एनईईटी की तैयारी के लिए 50 हजार 000 रुपये के कोचिंग कार्यक्रम पर परिवारों को अभी भी जीएसटी के रूप में अतिरिक्त 9,000 रुपये का खर्च आता है. हालांकि, अब कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई सस्ती होने वाली है. जीएसटी के नए स्लैब ऐसे कई सामानों पर टैक्स घटाया गया है, जिन्हें बच्चे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं.

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GST के नए स्लैब बच्चों की पढ़ाई कैसे सस्ती होगी?

GST के नए स्लैब में सबसे बड़ी राहत कॉपी, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक और लैब नोटबुक खरीदने वालों को मिलने वाली है. पुराने टैक्स स्लैब को देखा जाए तो इन्हें खरीदने के लिए 12 प्रतिशत टैक्स देना होता था, लेकिन अब यह शून्य कर दिया गया है. कॉपी, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक और लैब नोटबुक खरीदने पर अब ग्राहकों को GST नहीं देना होगा. पहले 12 प्रतिशत और अब अब कस्टमर को मैथमैटिकल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और कलर बॉक्स खरीदने पर बस 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

स्कूल में स्टूडेंट्स स्टेशनरी वाले बॉक्स, पाउच और वॉलेट लेकर जाते हैं, जिनमें वे पेन, पेंसिल आदि छोटे-छोटे सामान रखते हैं. अब इन्हें खरीदने पर भी सरकार ने टैक्स में छूट दी है. पहले इन पर 12% जीएसटी था, लेकिन अब इन्हें 5% पर लाया गया है. नोटबुक्स में इस्तेमाल होने वाले पेपर (अनकोटेड पेपर/पेपरबोर्ड)  पर पहले 18 प्रतिशत टैक्स देना होता था लेकिन अब इसपर सिर्फ 12 प्रतिशत टैक्स जीएसटी लगेगा.

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