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रद्द हो जाएगा गुजरात के सभी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन, अगर नहीं मानी ये एक बात...

गुजरात (Gujarat) में चल रहे सभी स्कूलों ( Schools) को फायर एनओसी (Fire NOC) प्राप्त करने का आदेश सरकार ने जारी किया है. राज्य में चल रहे जिन स्कूलों के पास फायर एनओसी नहीं है, उन्हें 5 अगस्त 2024 तक एप्लीकेशन दाखिल करके फायर एनओसी लेनी होगी.

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NOC in Gujarat Schools (Photo Credit: Meta AI)
NOC in Gujarat Schools (Photo Credit: Meta AI)

गुजरात में सभी स्कूलों को अगले 30 दिनों में फायर एनओसी प्राप्त करने का आदेश जारी किया गया है. राज्य में जिन स्कूलों के पास फायर एनओसी नहीं है उन स्कूलों को अगले 10 दिन के भीतर यानी 5 अगस्त तक फायर एनओसी लेनी होगी. एक महीने बाद फायर एनओसी के लिए आवेदन खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा. 

गुजरात के शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के सभी जिला शिक्षाधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षाधिकारी समेत शासनाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि, वह अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों के पास फायर एनओसी और फायर सेफ्टी सुनिश्चित करें. अगर स्कूलों के पास फायर सेफ्टी और फायर एनओसी नहीं है, उन्हें अगले 30 दिन में जरुरी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सूचित करें.

शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, फायर एनओसी नहीं है तो स्कूल अगले 10 दिन में एप्लीकेशन जमा करके अगले एक महीने में प्रमाणपत्र हासिल करें. अगले एक महीने के भीतर जो स्कूल फायर एनओसी के जरूरी प्रमाण पत्र हासिल नहीं करेंगे, उन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा. मौजूदा स्थिति में जिन स्कलों के पास फायर एनओसी या फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं है ऐसे स्कूल के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से 13 मार्गदर्शिका जारी की गई हैं, जिनका अगले एक महीने तक पालन करना रहेगा.

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ये हैं मार्गदर्शिका-

  • जिन स्कूलों के पास दो या उससे अधिक फ्लोर हैं उन्हें शिक्षा कार्य के लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का ही इस्तेमाल करना होगा.
  • जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो उन स्कूलों को संबंधित जिला शिक्षाधिकारी जिला प्राथमिक शिक्षाधिकारी या शासनाधिकारी को जानकारी देकर अलग-अलग शिफ्ट में स्कूल चलाना होगा.
  • जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं, वे ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं.
  • जिन स्कूलों का फ्लोर ऐरिया 500 मीटर से ज्यादा है ऐसे स्कूल अगर संभव हो तो 500 मीटर से कम क्लोर ऐरिया शिक्षण कार्य के लिए उपयोग करें.
  • स्कूल में ऐसी चीजें ना रखें, जिससे आग लग सकती हो.
  • इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से परमिशन दिए गए लोड के मुताबिक इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग करना रहेगा, ज्यादा लोड वाले उपकरण का इस्तेमाल करने से परहेज रखना होगा.
  • स्कूल के दरवाजे खुले रखना, रसोई घर को बंद रखना, इलेक्ट्रिक उपकरणों के प्रयोग को कम करने का निर्देश है.
  • स्कूलों को तब तक रेत से भरी बाल्टी और पानी की व्यवस्था रखें ताकि आग लगने पर उनका प्रयोग किया जा सके.
  • इमरजेंसी की स्थिति में फायर सेफ्टी से तुरंत कॉन्टेक्स करें.
  • अगर स्कूल में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्कूल की रहेगी.
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