scorecardresearch
 

गाजियाबाद: कोरोना से बचाव, खोड़ा कॉलोनी के बाद लोनी में भी सेक्टर स्कीम लागू

कोरोना को फैलने से रोकने के लिए खोड़ा कॉलोनी के बाद अब लोनी इलाके में भी सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है. जिलाधिकारी ने लोनी में आठ सेक्टर मजिस्ट्रेट और चार जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की है.

Advertisement
X
 गाजियाबाद में कोरोना के मामले (फाइल फोटो- Aajtak)
गाजियाबाद में कोरोना के मामले (फाइल फोटो- Aajtak)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है. प्रशासन ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के उद्देश्य से पहले खोड़ा कॉलोनी में सेक्टर स्कीम लागू की थी और उसे सील कर दिया गया था. अब प्रशासन ने लोनी इलाके में भी सेक्टर स्कीम लागू कर दी है. 

इस पूरे मामले में गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत लोनी में 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. प्रत्येक सेक्टर में एक-एक पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है. सभी सेक्टरों में एक-एक चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे. सेक्टर में जोन स्तर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.

प्रशासन की ओर से निर्देश

सेक्टर स्कीम लागू करने के साथ प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि लोनी क्षेत्र में  मुनादी करा दी जाए, ताकि जो लोग नोएडा और दिल्ली के क्षेत्र में लोनी से कार्य करने जाते हैं वे यथासंभव वहीं पर रहे. 24 मई की गाइडलाइन के अनुसार, पास धारकों के अलावा विशेष परिस्थितियों में इंसीडेंट कमांडर या उप जिला मजिस्ट्रेट, लोनी को निर्णय लेने का अधिकार होगा.
 
जिलाधिकारी ने कहा है कि लोनी क्षेत्र को 8 सेक्टर और 4 जोन में विभाजित किया गया है. हर सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी शामिल रहेगी. इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का कार्य, सामूहिक रूप से सघन सैनिटाइजेशन की कार्रवाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से किया जाएगा.

Advertisement

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना

साथ ही कंटेनमेंट प्रोटोकॉल को पूर्ण करना, सैंपल कलेक्शन करना, दिल्ली आवागमन करने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए रखना, मास्क न लगाने वालों और सर्वाधिक स्थलों पर थूकने इत्यादि पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, लोगों की काउंसलिंग करने का दायित्व सेक्टर प्रभारी और उसके साथ गठित टीम की होगी.

इस दौरान क्षेत्र की सभी मार्केट जिला प्रशासन की ओर से जारी रोस्टर के अनुसार ही संचालित की जाएगी. 

Advertisement
Advertisement