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GST Cut Impact: शॉपिंग से सैलून तक GST कट का असर... अगली बार मॉल जाएंगे, तो कहां कितना पैसा बचेगा आपका?

GST Rate Cut का असर लोकल मार्केट से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक में नजर आएगा. यहां मौजूद ग्रॉसरी मार्केट से लेकर कपड़े-फुटवियर के शोरूम्स तक और बच्चों के खिलौनों-पढ़ाई के आइटम्स से लेकर बड़े सैलून की सर्विस लेने तक पर फायदा दिखेगा.

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देशभर में 22 सितंबर से लागू हो गए जीएसटी के नए रेट्स (Photo: ITG)
देशभर में 22 सितंबर से लागू हो गए जीएसटी के नए रेट्स (Photo: ITG)

जब आप मॉल जाते हैं, तो वहां घूमने के साथ ही शॉपिंग भी करते हैं, घर के जरूरी सामानों की खरीद के साथ ही वहां मौजूद रेस्तरां में खाना भी खाते होंगे. अगर बच्चों को साथ लेकर गए हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए बनाए गए आकर्षक फन जोन में उन्हें गेम भी खिलाते होंगे और खिलौने दिलाते होंगे, सिनेमा देखने के शौकीन हैं, तो मल्टीप्लेक्स में फिल्म भी देखते होंगे. इन सभी कामों पर खूब पैसे खर्च होते हैं और इनके बिल पर लागू जीएसटी का भी पेमेंट करना होता है. लेकिन, अब आप अगली बार मॉल जाएंगे, तो आपकी जेब का बोझ कुछ कम होने वाला है, क्योंकि सरकार ने तमाम चीजों पर जीएसटी रेट में बदलाव किया है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं. आइए ऐसे ही 5 फेवरेट कामों पर टैक्स कटौती के असर को समझते हैं? 

पहला काम: कपड़े-फुटवियर की शॉपिंग
मॉल पहुंचने पर GST Cut का बड़ा फायदा आपको कपड़े और जूतों की शॉपिंग करने पर मिलने वाला है. दरअसल, सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म के तहत इन पर लागू टैक्स में कटौती की है. अब 2,500 रुपये या उससे कम कीमत वाले सभी कपड़ों- साड़ी, शर्ट, ट्राउजर, रेडीमेड और अनस्टीच्ड क्लोथ पर 12 फीसदी की जगह नई जीएसटी दरें 5% लागू होंगी. 

ऐसे में अगर आप कोई 2000 रुपये की साड़ी या शर्ट खरीदते हैं, तो फिर इसकी कीमत में करीब 140 रुपये की कमी देखने को मिलेगी. क्योंकि 12 फीसदी की दर से इतनी कीमत के कपड़े पर 240 रुपये जीएसटी लगता था, जो अब घटकर 100 रुपये रह गया है. कपड़ों की तरह ही अगर आप अब 2500 रुपये से कम कीमत के फुटवियर खरीदेंगे, तो यहां भी 12 फीसदी नहीं, बल्कि 5 फीसदी जीएसटी देना होगा. 

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GST Rate Cut Impact (File: ITG)

दूसरा काम: घर के राशन पर फायदा
कपड़ों-जूतों के अलावा मॉल में मौजूद स्मार्ट बाजार जैसे रिटेल मार्केट लोग घर का राशन भी खूब खरीदते हैं. यहां मिलने वाले तमाम डिस्काउंट ग्राहकों को खूब आकर्षित करते हैं. अब इन डिस्काउंट पर जीएसटी रेट कट का फायदा भी मिलने वाला है और राशन खरीद पर भी खर्च कम होने वाला है. दरअसल, टैक्स स्लैब में बदलाव से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले करीब 99% सामान अब या तो 5% या फिर जीरो जीएसटी कैटेगरी में आ चुके हैं और इनपर बंपर बचत होने वाली है.

जैसे- पैकेज्ड आटा-दाल और चावल पर पहले की तरह 5% जीएसटी रहेगा, लेकिन तेल-शैंपू और साबुन भी 18% से हटकर इस स्लैब में आ गए हैं. हर 100 रुपये की चीज पर 13 रुपये की बचत होगी. बच्चों के लिए पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स और नूडल्स से लेकर बिस्कुट-नमकीन तक 12-18% से सीधे 5 फीसदी में आ गए हैं और ये सस्ते मिलेंगे. ब्रेड या ब्रेड से बनी चीजों पर तो जीएसटी ही नहीं देना होगा. 

तीसरा बदलाव: सिनेमा टिकट पर घटा टैक्स
सरकार ने जीएसटी रेट्स में बदलाव के तहत सिनेमा टिकट के दाम में जुड़ने वाले जीएसटी रेट्स भी घटा दिए हैं. लेकिन, ये कटौती 100 रुपये तक के टिकट पर की गई है और 12 फीसदी की जगह अब इनपर 5% की दर से जीएसटी लागू होगा. लेकिन, अगर आप मॉल में मौजूद मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, तो फिर इस कटौती का फायदा मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर जिस टिकट प्राइस पर टैक्स घटाया गया है, वो टियर 2 सिटीज में मौजूद कुछ सिगल स्क्रीन सिनेमाघरों में तो काम आ सकता है, लेकिन मल्टीप्लेक्स में टिकट का दाम इससे महंगा ही पड़ता है, तो राहत नहीं मिलेगी. 

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GST Rate Cut Impact (Photo: AI)

चौथा काम: बड़े सैलून में जाना सस्ता 
आमतौर पर जावेद हबीब से लेकर लुक्स, गीतांजलि जैसे बड़े सैलून्स आप मॉल्स में देखते हैं और इनमें हेयरकट कराने या अन्य सर्विस लेने की सोचते हैं, तो ये अब सस्ता हो गया है. दरअसल, बड़े सैलून में सर्विस पर जीएसटी रेट कम कर दिए गए हैं. 22 सितंबर 2025 से सैलून, स्पा, जिम, योगा सेंटर आदि पर लागू टैक्स 18% (आईटीसी सहित) से घटाकर 5% (बिना आईटीसी) कर दिया गया है. उदाहरण के तौर पर देखें तो ऐसे सैलून में किसी सर्विस पर अगर 2000 लगते थे, तो उस पर 360 का जीएसटी बनता था, जो अब सिर्फ 100 लगेगा. बता दें कि ये बदलाव न सिर्फ मॉल्स में स्थित बड़े सैलून, बल्कि छोटे सैलूनों पर भी लागू है. 

पांचवां काम- फूड कोर्ट में खाना
सरकार ने खाद्य पदार्थों और इनमें इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजों पर लगने वाले टैक्स में कटौती की है, जैसे मक्खन, पनीर, पिज्जा ब्रेड, नूडल्स बगैरह के दाम कम किए गए हैं. ऐसे में मॉल्स में मौजूद फूड कोर्ट के इनके इस्तेमाल से तैयार होने वाले खाने की कीमत पर भी GST Cut का असर देखने को आगे मिल सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से रेस्टोरेंट में दी जाने वाली सर्विस या बर्गर, पिज्जा या चाउमीन, कॉफी जैसे फूड आइटम्स पर सीधे जीएसटी कटौती का कोई ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन, जिस तरह अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने ग्राहकों को जीएसटी कट का 100 फीसदी लाभ देने के लिए आइसक्रीम समेत सभी डेयरी प्रोडक्ट के प्राइस घटाने का ऐलान किया है, तो आने वाले समय में रेस्तरां में मिलने वाली कॉफी, बर्गर, पिज्जा समेत अन्य फूड आइटम्स पर बिल में कमी दिखाई देने की उम्मीद है. 

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इसके अलावा भी कई ऐसे काम हैं, जहां आपको सरकार के जीएसटी कट के फैसले का बड़ा असर देखने को मिलेगा. जैसे आमतौर पर अब बड़ी संख्या में लोग मॉल में मौजूद इलेक्ट्रिक शोरूम से AC-TV और फ्रिज जैसी चीजें खरीदते नजर आते हैं, तो यहां भी टैक्स 28% से कम होकर 18% कर दिया गया है. इसके अलावा बच्चों के टॉय से लेकर एजुकेशन आइट्म्स के अलग सेक्शन मॉल्स में दिखते हैं, बच्चों के खिलाौने, डॉल, स्टेशनरी पर भी 5 या 0 जीएसटी लागू है. वहीं नक्काशीदार आर्ट प्रोडक्ट्स, हस्तशिल्प लैंप, पेंटिंग, मूर्तियां, पेस्टल, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुओं पर भी टैक्स कम हो गया है. 

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