फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और अमेजन के बीच अदालती मामला दिनो-दिन खींचता चला रहा है. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के मुताबिक अब अमेजन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
दरअसल, अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच हुई कारोबारी डील को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अमेजन ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को अवैध और अनुचित करार देने की मांग की है. अमेजन ने शीर्ष अदालत अपूरणीय नुकसान से बचने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया है.
फ्यूचर रिटेल ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा कि कंपनी के वकील को 13 अप्रैल 2021 के एक कम्युनिकेशन की रसीद मिली है. यह अमेजन डॉट कॉम के वकीलों की तरफ से भेजा गया है. रसीद के मुताबिक अमेजन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल किया है, जिसमें 22 मार्च 2021 के दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है.
बता दें कि 22 मार्च दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 24,713 करोड़ रुपये के फ्यूचर-रिलायंस रिटेल डील पर सिंगल जज द्वारा लगाए गए रोक को हटाकर सौदे पर आगे बढ़ने को कहा था. अमेजन ने इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
गौरतलब है कि अगस्त 2019 में अमेजन ने फ्यूचर कूपंस में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी. इसके लिए अमेजन ने 1500 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. इस डील में शर्त थी कि अमेजन को तीन से 10 साल की अवधि के बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार होगा.
रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप के बीच अगस्त में 24,713 करोड़ रुपये का सौदा हुआ था. इस सौदे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) तथा शेयर एक्सचेंजों की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है. इसके तहत फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स कारोबार रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड को बेचा जाएगा. लेकिन अमेजन को इस सौदे को लेकर आपत्ति है.