इक्वाडोर के उप राष्ट्रपति को रिश्वत लेने के जुर्म में छह साल की कैद

हालांकि उन्हें देश का उपराष्ट्रपति बने रहने की इजाजत थी. इाडोर के सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई पिछले माह शुरू हुई थी. वह सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं.

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इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास

केशवानंद धर दुबे

  • नई दिल्ली,
  • 14 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 4:18 PM IST

इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को ब्राजील की विनिर्माण कंपनी ओडेब्रेच से रिश्वत लेने के जुर्म में छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई. ओडेब्रेच के जुड़े किसी भी मामले में सजा पाने वाले वह पहले उच्च पदस्थ अधिकारी हैं.

लोक निर्माण के ठेके पाने के लिए रिश्वत देने का कंपनी का पुराना इतिहास है और इनसे जुड़े मामले में लातिन अमेरिकी देशों के अनेक अधिकारी और पूर्व अधिकारी जांच के दायरे में हैं. कांग्रेस ने ग्लास 48 को मिली छूट हटा ली थी जिसके बाद से वह अक्टूबर से ऐहतियाती हिरासत में चल रहे हैं.

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हालांकि उन्हें देश का उपराष्ट्रपति बने रहने की इजाजत थी. इक्वाडोर के सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई पिछले माह शुरू हुई थी. वह सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं.

रिश्तेदार के जरिए पहुंचाई गई रिश्वत

अभियोजकों का कहना है कि ग्लास को कंपनी ने एक करोड़ 35 लाख डॉलर की रिश्वत दी थी. उन तक यह रिश्वत उनके एक रिश्तेदार के जरिए पहुंचाई गई थी. वह रिश्तेदार भी जेल में है.

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